Voter Education: अमेरिका हो या यूरोप, विदेश में रह रहे भारतीय भी डाल सकते हैं वोट, ये हैं शर्तें

भारत में हो रहे चुनाव में NRI भी वोट डाल सकते हैं। NRI अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। NRI के वोट डालने के लिए कुछ शर्तें हैं।

 

नई दिल्ली। भारत में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार हो रहे हैं। 19 अप्रैल से 1 जून तक सात फेज में पूरे देश में चुनाव होगा। इस दौरान मतदाता केंद्र की सरकार चुनने के लिए वोट डालेंगे। भारत में वोट डालने का अधिकार उन लोगों के पास है जो भारत के नागरिक हैं और 18 साल के हो गए हैं। पिछले दिनों रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो भारत में मौजूद रूसी नागरिकों ने यहां मतदान किया। इसके लिए रूसी सरकार द्वारा खास इंतजाम किए गए थे। क्या भारत के चुनाव में भी इस तरह की व्यवस्था होती है। क्या अमेरिका, यूरोप या किसी और देश में रह रहे भारतीय भी आम चुनाव में वोट डाल सकते हैं। आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं।

विदेश में रह रहे भारतीय डाल सकते हैं वोट

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विदेश में रह रहे भारतीयों को भारत के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। उनका यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी हो। 2010 से पहले विदेश में रह रहे भारतीयों को भारत के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था। इस नियम में बदलाव कर उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। उन्हें वोट डालने के लिए भारत आना होगा और पोलिंग बूथ पर जाना होगा। पहले नियम था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति छह माह से अधिक समय तक दूसरे देश में रहे तो वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाया जाता था। 2010 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में सुधार कर विदेश में बसे भारतीयों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसके लिए भारत आने की शर्त होने के चलते कम ही लोग इस अधिकार का इस्तेमाल कर पाते हैं।

NRI वोटर लिस्ट में ऐसे जुड़वा सकते हैं नाम

अगर कोई NRI अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद उन्हें होम पेज पर FORMS सेक्शन में दिए गए New registration for overseas(NRI) electors विकल्प पर जाना होगा। यहां Fill Form 6A का बटन दिखेगा। इस बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद नया पेज खुलेगा। पेज पर मांगी गई जानकारी देकर लॉगइन किया जा सकता है। इसके बाद Form 6A मिलेगा, जिसे सफलतापूर्वक भरने के बाद NRI का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।

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NRI के लिए ऑनलाइन या पोस्टल बैलेट की नहीं है सुविधा

वर्तमान में भारत के चुनाव में ऑनलाइन वोट डालने की सुविधा नहीं है। वोट डालने के दो तरीके हैं। एक पोलिंग बूथ पर जाकर EVM मशीन से मतदान या फिर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल। अभी NRI को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा नहीं दी गई है। पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा सिर्फ चुनाव करा रहे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, सेना के जवान और दूसरे देश में काम करने वाले सरकारी अधिकारी को ही मिला हुआ है।

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