JPC Waqf Amendment bill: इन 4 बड़े बदलावों से कम हो जाएगी वक्फ बोर्ड की ताकत

Published : Jan 27, 2025, 04:54 PM ISTUpdated : Jan 27, 2025, 08:33 PM IST
Waqf

सार

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 (JPC Waqf Amendment bill) पर जेपीसी की मीटिंग में सत्ता पक्ष ने बहुमत से सभी प्रस्ताव पास कर दिए, जबकि विपक्ष के सुझाव खारिज। विपक्ष ने अवैध तरीके से प्रस्ताव पास करने का आरोप लगाया।

JPC on Waqf Amendment bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 (Waqf (Amendment) Bill 2024) के लिए बनी JPC की आखिरी मीटिंग सोमवार को हुई। इसमें जेपीसी में शामिल सत्ताधारी सदस्यों ने बहुमत के साथ एनडीए सरकार के सुझाए सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। जबकि विपक्षी दलों के सांसदों ने जो भी प्रपोजल दिए थे उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। विपक्ष के सुझावों को मंजूरी नहीं मिलने से विपक्षी दलों ने अवैध तरीके से जेपीसी में प्रस्ताव पास किए जाने का आरोप लगाया है। जेपीसी की अध्यक्षता जगदंबिका पाल कर रहे थे।

कितने संशोधन हुए पास?

जेपीसी में एनडीए सांसदों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के 14 सेक्शन्स में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। उसे सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। जबकि विपक्षी सदस्यों ने जो भी प्रस्ताव दिए उसे खारिज कर दिया गया।

4 बड़े बदलाव पर मेन फोकस

  • वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के अनुसार, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन नए बिल में जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में अपील कर सकेगा।
  • वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन नए संशोधन के बाद अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी।
  • किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमैटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन नए संशोधन के अनुसार, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी।
  • वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन नए संशोधन के अनुसार, दो महिलाओं और अन्य धर्म के दो सदस्यों को एंट्री मिलेगी।

NDA के 16 सांसदों ने संशोधनों के पक्ष में किया मतदान

सोमवार को खंड-दर-खंड मतदान में NDA के 16 सांसदों ने संशोधनों के पक्ष में मतदान किया। वहीं, 10 विपक्षी सदस्यों ने उनके खिलाफ मतदान किया। विधेयक के सभी 44 खंडों पर विपक्ष के संशोधनों को 10:16 बहुमत से हरा दिया गया। पढ़िए पूरी खबर…

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