
West Bengal's teachers' recruitment case: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शिक्षक भर्ती में कथित घोटाले की सीबीआई जांच को अगले आदेश तक सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से 26 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने के साथ ममता सरकार को भी राहत मिली है।
पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 2016 में हुए स्कूल सेवा आयोग शिक्षक भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया था। पैनल को अमान्य घोषित कर हाईकोर्ट ने शिक्षकों और नॉन-टीचिंग स्टॉफ की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। नियुक्तियां रद्द किए जाने से करीब 26 हजार शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिसरा की बेंच ने किया।
बीते दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नियुक्त 25753 शिक्षकों व नॉन टीचिंग स्टॉफ की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए सीबीआई को जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो सीबीआई, भर्ती मामले में शामिल आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है।
इन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार के विभिन्न ऐडेड व सरकारी स्कूलों में किया गया था।
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