
नई दिल्ली: पिछले दो हफ़्तों में राजधानी दिल्ली और गुजरात में 13,000 करोड़ रुपये कीमत की ड्रग्स ज़ब्त की गई है। जाँच एजेंसियों ने दिल्ली और गुजरात में 1,289 किलो कोकीन और 40 किलो गांजा बरामद किया है। दिल्ली और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में गुजरात के अंकलेश्वर से 518 किलो कोकीन जब्त की गई, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। इससे पहले, 1 अक्टूबर को दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपये कीमत की 562 किलो कोकीन और 40 किलो गांजा पकड़ा गया था। यह दिल्ली के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी थी।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब समेत कई राज्यों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद होती रहती है। केरल से भी आए दिन ड्रग्स बरामदगी की खबरें आती रहती हैं। इस तरह हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से लाखों टन ड्रग्स ज़ब्त की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में ड्रग्स ज़ब्ती के अलग-अलग मामलों में 1.32 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन, ज़ब्त की गई ड्रग्स का क्या होता है, यह सवाल कई लोगों के मन में होता है।
भारत ही नहीं, दुनिया के ज़्यादातर देशों में ड्रग्स ज़ब्त होने पर सबसे पहले उसका सैंपल लिया जाता है। फिर उसे जाँच के लिए भेजा जाता है। ये सब होने के बाद, ज़ब्त की गई ड्रग्स को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए राजस्व विभाग के स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। हर राज्य में एक या एक से ज़्यादा ड्रग्स निपटान समितियाँ होती हैं। यही समिति ड्रग्स निपटान से जुड़े फ़ैसले लेती है।
सीमित अधिकार होने के कारण, ड्रग्स निपटान समिति एक निश्चित मात्रा तक ही ड्रग्स का निपटान कर सकती है। ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स ज़ब्त होने पर, उच्च स्तरीय समिति ही उसके निपटान का फ़ैसला लेती है। 5 किलो हेरोइन, 100 किलो हशीश, 1000 किलो गांजा, 2 किलो कोकीन के निपटान का फ़ैसला ड्रग्स निपटान समिति ले सकती है। लेकिन, इससे ज़्यादा मात्रा होने पर, उच्च स्तरीय समिति को सिफ़ारिश भेजकर ही अंतिम फ़ैसला लिया जाता है।
ड्रग्स कई तरह की होती हैं, इसलिए उनके निपटान का तरीका भी अलग-अलग होता है। अफ़ीम, मॉर्फिन, कोडीन जैसी ड्रग्स सरकारी फ़ैक्टरियों को नीलाम कर दी जाती हैं। अगर ज़ब्त की गई ड्रग्स का इस्तेमाल मेडिकल या औद्योगिक कामों में हो सकता है, तो उसे बेच दिया जाता है या नीलाम कर दिया जाता है। इसके अलावा, अगर कोई ऐसी ड्रग्स ज़ब्त होती है जिसका न तो मेडिकल इस्तेमाल है, न ही औद्योगिक, और सिर्फ़ नशे के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसे सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए जला दिया जाता है।
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