
नई दिल्ली. दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर युगांडा से आई एक महिला के पास से कस्टम अधिकारियों ने 7 करोड़ रुपये की हेरोइन (heroin) जब्त की है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी महिला युगांडा के एन्तेबे से शारजाह होते हुए दिल्ली पहुंची थी। तलाशी के दौरान उसके पास से करोड़ों की हेरोइन बरामद की गई। महिला को एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
कपड़ों के भीतर 107 कैप्सूल में छिपा रखी थी हेरोइन
कस्टम अधिकारियों के मुताबिक, जब एयरपोर्ट पर महिला यात्री के सामान की तलाशी ली गई तो उसके सामान में कपड़ों के भीतर 1.06 किलोग्राम हेरोइन निकली। इस हेरोइन को बड़ी चालाकी से महिला ने 107 कैप्सूल में छिपा कर रखा था। इस हेरोइन की कीमत 7.43 करोड़ रुपये है। महिला के तार ड्रग तस्करी के एक बड़े इंटरनेशनल गिरोह से जुड़े बताये जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। महिला से पूछताछ का जा रही है कि ये हेरोइन भारत में कहां सप्लाई होने वाली थी।
क्या है NDPS एक्ट?
आपको बता दें कि नशीले पदार्थों के सेवन करने, इसे बनाने, खरीद-बिक्री करने के खिलाफ देश में जो कानून है, उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 कहते हैं। इसके तहत 2 तरह के नशीले पदार्थ आते हैं- नारकोटिक और साइकोट्रोपिक. कुछ का उत्पादन मेडिकल जरूरतों या अन्य कार्यों के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखनी होती है, नहीं तो लोगों में नशे की लत बढ़ सकती है।
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