
आज भी हमारे समाज में कई शादियां बिना लड़के-लड़की की पूरी रजामंदी जाने या उनकी असलियत पता किए बिना करा दी जाती हैं। कभी लड़के में कोई कमी होती है, तो कभी लड़का-लड़की समलैंगिक होते हैं या फिर उनका कहीं और अफेयर चल रहा होता है। इन सब वजहों के बावजूद, 'सौ झूठ बोलकर भी शादी करा दो' वाली कहावत पर चलकर परिवार वाले शादी तो करा देते हैं। वहीं, कुछ मामलों में लड़के वालों को सिर्फ पैसों का लालच होता है। उन्हें बहू नहीं, बल्कि बेटे के साथ आने वाला सोना और पैसा चाहिए होता है।
इन सभी वजहों से अक्सर परिवार में पिसती लड़की ही है। ये सच है कि कुछ मामलों में लड़के वाले भी झूठे केसों में फंसते हैं, लेकिन जब बात पैसों के लालच की आती है, तो ज्यादातर मामलों में लड़की ही इसका शिकार बनती है। ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु में सामने आया है। कई लड़कियां अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप सह लेती हैं, लेकिन यहां एक महिला ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
महिला की शिकायत है कि शादी के कई महीने बीत जाने के बाद भी उसका पति सुहागरात के लिए राजी नहीं हुआ। उसने अपनी शिकायत में बताया, "मेरी शादी राघवेंद्र नाम के शख्स से हुई है। शादी के दिन से ही वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं। वजह पूछने पर कुछ बताते भी नहीं हैं और हमेशा मुझसे दूर रहते हैं। मैंने खुद बात करने की कोशिश की, लेकिन वो राजी नहीं हुए। वो बस मुझसे दूर भागने के मौके ढूंढते रहते हैं। हमारे बीच आज तक कोई रिश्ता नहीं बना।"
यह मामला बेंगलुरु के सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। महिला ने बताया कि जब भी वह इस बारे में बात करने की कोशिश करती, तो ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते। महिला का आरोप है, "शादी के वक्त कीमती गहने और सामान देने के बावजूद वे और पैसों की मांग कर रहे हैं।" महिला इस बात को लेकर उलझन में है कि क्या ससुराल वाले पैसों के लालच में पति को उसके पास नहीं आने दे रहे, या फिर पति में ही कोई कमी है, जिसकी वजह से वह शादी के पहले दिन से ही ऐसा बर्ताव कर रहा है।
महिला ने बताया, "जब मैंने इन सब बातों पर सवाल उठाया, तो मेरे पति मुझे घर में अकेला छोड़कर कहीं चले गए। उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, न ही वो बात करने के लिए मिल रहे हैं।" कोई और रास्ता न देख, महिला ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। सुब्रमण्यपुरा पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि BNS की धारा 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), BNS की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला महिला पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है और जांच जारी है।
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