
बिहार में रहने वाले लाखों किराएदारों के लिए बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत की खबर है। अब तक सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का फायदा मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं को मिल रहा था, जिनके नाम पर बिजली कनेक्शन था। इस वजह से किराए के मकान में रहने वाले कई परिवार इस सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने किराएदारों को भी इस दायरे में शामिल करने का फैसला किया है।
ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने स्पष्ट किया है कि बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किराएदार भी अब हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के मुताबिक, सरकार चाहती है कि बिजली सब्सिडी और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र उपभोक्ता तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से किराएदारों को भी 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में शामिल किया गया है। अब किराए के मकान में रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए मकान मालिक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए उनके नाम पर अलग बिजली मीटर होना जरूरी होगा।
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योजना का लाभ लेने के लिए किराएदारों को अपने नाम पर अलग बिजली कनेक्शन और मीटर लगवाना होगा। इसके लिए बिजली विभाग में आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इनमें मुख्य रूप से रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं। पहले अलग मीटर लगवाने के लिए मकान मालिक के आधार कार्ड या अन्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी। अब नियमों में बदलाव के बाद किराएदार अपने दस्तावेजों के आधार पर आवेदन कर सकेंगे।
सरकार ने किराएदारों को राहत देने के साथ मकान मालिकों के लिए भी नियम स्पष्ट किए हैं। ऊर्जा मंत्री के अनुसार, मकान मालिक किराएदारों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों के मुताबिक ही बिजली शुल्क वसूल सकते हैं। अगर कोई मकान मालिक निर्धारित दर से अधिक बिजली बिल वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के इस कदम से किराएदारों और मकान मालिकों के बीच बिजली बिल को लेकर होने वाले विवाद भी कम होने की उम्मीद है।
इस तरह बिहार में अब किराएदार भी अलग मीटर लगवाकर 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकेंगे। आवेदन से पहले बिजली विभाग से लागू दस्तावेजों और कनेक्शन की शर्तों की पुष्टि करना जरूरी होगा।
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