
भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। निचली अदालत से बरी होने के बाद अब चार महिला पहलवानों ने उस फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। इसी याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को नोटिस जारी किया है।
महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर के बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निचली अदालत का फैसला पीड़ित के व्यवहार को लेकर बनी धारणाओं पर आधारित था।
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विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने बृजभूषण सिंह और पूर्व WFI असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को नोटिस जारी किया है। अब दोनों पक्षों के जवाब के बाद अदालत इस चुनौती पर आगे सुनवाई करेगी। इस मामले में 3 अगस्त 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अभियोजन के सबूतों और गवाहों के बयानों में सामने आए विरोधाभासों को महत्वपूर्ण माना था।
यह मामला 2023 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने मामले में IPC की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे में अभियोजन पक्ष के 32 गवाहों की गवाही हुई थी।
अब महिला पहलवानों की चुनौती पर मामला आगे बढ़ेगा। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। फिलहाल सेशंस कोर्ट में बरी किए जाने के फैसले की समीक्षा की प्रक्रिया जारी है और अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे की तस्वीर साफ होगी।
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