
Delhi Winter Pollution Plan 2026-27: दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने इस बार पहले से ही एक तय प्लान लागू किया है। इसका असर पार्किंग, ऑफिस आने-जाने और निर्माण कार्यों पर सीधे पड़ेगा। नए नियम हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। जानिए पूरी डिटेल।
निजी वाहनों का इस्तेमाल कम कराने के लिए दिल्ली के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा शुल्क दोगुना किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रहेगी। हालांकि, DMRC के स्वामित्व और प्रबंधन वाले पार्किंग स्थल इस बढ़ोतरी से बाहर रहेंगे। इसका मकसद मेट्रो और पार्क-एंड-राइड जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देना है।
प्रदूषण के साथ-साथ पीक ऑवर ट्रैफिक घटाने के लिए सरकारी दफ्तरों के समय अलग-अलग किए गए हैं। MCD के ऑफिस सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जबकि GNCTD के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी दफ्तरों में अधिकतम 50% कर्मचारी ही फिजिकल रूप से काम करेंगे। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। जरूरी और आपात सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था रहेगी।
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धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाले खुले निर्माण और तोड़ने-फोड़ने की गतिविधियों (Demolition Activities) पर रोक रहेगी। इसके बाद 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच नियम और कड़े होंगे और इस दौरान केवल जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े कामों को छूट मिलेगी। निर्माण सामग्री लेकर आने वाले वाहनों पर भी इस अवधि में पाबंदी रहेगी।
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सरकार के स्थायी विंटर प्लान में बिना वैध PUC वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने का प्रावधान भी है। वहीं 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जबकि CNG, इलेक्ट्रिक और आपात सेवा वाले वाहनों को छूट दी गई है।
यानी इस बार दिल्ली में सर्दियों का प्रदूषण रोकने की रणनीति सिर्फ धुंध आने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं है। सरकार ने वाहन, ट्रैफिक, ऑफिस और निर्माण गतिविधियों को पहले से नियंत्रित करने वाला एक वार्षिक ढांचा तैयार किया है।
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