
Delhi Pollution Rules: दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से नए नियम लागू हो गए हैं। इनका असर सिर्फ वाहन चालकों पर ही नहीं, बल्कि दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों पर भी पड़ेगा। दिल्ली में BS-VI मानकों से नीचे के बाहरी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। वहीं, सरकारी और निजी दफ्तरों में आधे कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। नियम तोड़ने वालों पर ई-चालान समेत कार्रवाई की जाएगी।
1 नवंबर 2026 से संशोधित GRAP नियमों के तहत दिल्ली में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होंगे।
✅ अनुमति प्राप्त: BS-VI, CNG, इलेक्ट्रिक एवं छूट प्राप्त वाहन, लागू नियमों के अधीन।
⛔ प्रतिबंध लागू होंगे:
* BS-VI से कम मानक वाले वाहन
* वैध PUCC के बिना वाहन
* नियमों का पालन न करने वाली अंतरराज्यीय बसें
* दिल्ली न आने वाले ट्रक (परिधीय एक्सप्रेसवे का उपयोग करें)
* लागू नियमों के अनुसार ट्रैक्टर एवं जुगाड़ वाहन
* दिल्ली के बाहर पंजीकृत कुछ वाहन
📅 यात्रा से पहले अपने वाहन की पात्रता जाँच लें और आधिकारिक ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें।
📞 ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर : 011-25844444 / 1095
#DTPUpdates
#GRAP2026
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 29, 2026
सरकारी और निजी कार्यालयों में कुल कर्मचारियों में से अधिकतम 50 फीसदी को ही बुलाया जाएगा। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। जरूरी सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है। ट्रैफिक का दबाव घटाने के लिए कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। MCD के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे।
1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाले तोड़फोड़ और खुले निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को तय शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच निर्माण और तोड़फोड़ पर और सख्त प्रतिबंध लागू होंगे।
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