दिल्ली जा रहे हैं तो पहले चेक करें PUC! UP-Haryana नंबर की गाड़ियों पर क्या है नियम?

Published : Sep 28, 2026, 11:25 PM IST
Delhi PUC Rule

सार

Delhi PUC Rules: यूपी या हरियाणा नंबर की गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहे हैं? जानिए दूसरे राज्य का वैध PUC दिल्ली में मान्य है या नहीं, VAHAN पर रिकॉर्ड क्यों जरूरी है और बिना PUC कितना चालान हो सकता है।

अगर आप यूपी या हरियाणा नंबर की कार-बाइक से अक्सर दिल्ली आते-जाते हैं तो PUC को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन जरूर रहा होगा। सवाल ये कि क्या दूसरे राज्य से बना Pollution Under Control Certificate दिल्ली में भी मान्य है या यहां पहुंचते ही दोबारा PUC कराना पड़ेगा? इसका सीधा जवाब है, अगर आपका PUC वैध है तो उसे सिर्फ दिल्ली में आने की वजह से दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है।

Central Motor Vehicles Rules के तहत वैध PUC Certificate की मान्यता पूरे भारत में है। यानी यूपी, हरियाणा या किसी अन्य राज्य में अधिकृत सेंटर से जारी हुआ वैध PUC दिल्ली में भी मान्य है। इसलिए केवल दिल्ली में प्रवेश करने के कारण नया PUC बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो चुकी है तो दिल्ली में भी इसे वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए सफर शुरू करने से पहले PUC की expiry date जरूर देख लें।

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VAHAN पर PUC रिकॉर्ड होना जरूरी

आज PUC व्यवस्था काफी हद तक डिजिटल है। केंद्र सरकार के नियमों के तहत PUC डेटा को VAHAN डेटाबेस से लिंक करने की व्यवस्था की गई है। इसलिए सिर्फ हाथ में रखे कागज पर निर्भर रहने के बजाय यह भी देखना जरूरी है कि वाहन का PUC रिकॉर्ड ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। अगर रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो अधिकृत PUC सेंटर या संबंधित परिवहन विभाग से इसकी जांच कराना बेहतर है।

दिल्ली में PUC को लेकर क्यों बढ़ी सख्ती?

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों की निगरानी पर विशेष जोर है। परिवहन विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक ईंधन स्टेशनों पर ANPR कैमरों को VAHAN डेटाबेस से जोड़कर वैध PUC की स्थिति की जांच की जा सकती है। यानी दिल्ली आने वाले वाहन मालिकों के लिए PUC सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि ऑनलाइन रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मौजूदा सूची में बिना PUCC वाहन चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना दर्ज है। इसलिए वैध PUC के बिना दिल्ली की सड़कों पर निकलना जेब पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा दिल्ली में बिना वैध PUC वाले वाहनों के ईंधन से जुड़े नियम भी सख्त किए गए हैं। ऐसे वाहनों की पहचान ईंधन स्टेशनों पर डिजिटल सिस्टम के जरिए की जा सकती है।

दिल्ली जाने से पहले ये 4 चीजें चेक करें

UP, Haryana या किसी दूसरे राज्य से दिल्ली आने से पहले PUC की expiry date जरूर जांचें। VAHAN पर PUC की जानकारी उपलब्ध है या नहीं, यह भी देख लें। वाहन का RC और insurance जैसे जरूरी दस्तावेज भी अपडेट रखें। सबसे अहम बात—अगर PUC expire हो चुका है तो दिल्ली पहुंचने के बाद परेशानी से बचने के लिए पहले उसे renew कराएं।

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