Delhi Traffic Alert: क्या आपकी गाड़ी दिल्ली जा पाएगी? 1 नवंबर से लागू हो रहे ये सख्त नियम, तुरंत पढ़ें

Published : Oct 31, 2026, 04:54 PM IST
Delhi Vehicle Entry Ban

सार

Delhi Vehicle Entry Ban: दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ा अलर्ट है। 1 नवंबर 2026 से पुरानी गाड़ियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। जानिए नियम और आपकी गाड़ी जा पाएगी या नहीं?

Delhi Traffic Rules 1 November 2026: क्या आप भी रोज नोएडा, गाजियाबाद या फरीदाबाद-गुरुग्राम से दिल्ली ऑफिस जाते हैं? या फिर आने वाले दिनों में अपनी कार से दिल्ली जाने का कोई प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो घर से निकलने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें, वरना दिल्ली बॉर्डर पर न सिर्फ आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी, बल्कि आपको भारी भरकम चालान भी भरना पड़ सकता है। दरअसल, सर्दियों में बढ़ने वाले पॉल्यूशन (GRAP) को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री को लेकर कई बड़े और सख्त नियम लागू हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि रविवार, 1 नवंबर से किन गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री मिलेगी और किन पर पूरी तरह से बैन रहेगा...

दिल्ली में किन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री?

BS6 इंजन वाली गाड़ियां: अगर आपके पास नई BS6 पेट्रोल या डीजल कार है, तो आप आराम से दिल्ली जा सकते हैं।

CNG गाड़ियां: सीएनजी से चलने वाली सभी गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री मिलेगी।

इलेक्ट्रिक गाड़ियां (EV): अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर है, तो आपके लिए भी दिल्ली के दरवाजे खुले हैं।

इमरजेंसी गाड़ियां: एंबुलेंस और सरकार द्वारा छूट प्राप्त गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है।

दिल्ली में किन गाड़ियों पर रोक लगेगी?

अगर आपकी गाड़ी दिल्ली के बाहर जैसे यूपी, हरियाणा या अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड है और वो BS6 मॉडल से पुरानी है यानी BS4 या उससे नीचे की मॉडल की है, तो 1 नवंबर से आपकी गाड़ी दिल्ली में नहीं जा पाएगी। ये बैन 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।

दिल्ली जाने वाले BS6 मॉडल की गाड़ी वालों को क्या करना है?

अगर आपको लग रहा है कि आपके पास तो एकदम नई BS6 कार है और आप बेफिक्र होकर दिल्ली जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी BS6 गाड़ी के पास वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC- Pollution Under Control Certificate) नहीं है, तो भी आपको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी और आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए आज ही अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक कर लें।

दिल्ली जाने वाले बस, ट्रक और ट्रैक्टर वालों के लिए क्या नियम हैं?

बाहर से आने वाली बसें

सिर्फ कारों के लिए ही नहीं, बल्कि भारी गाड़ियों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। बाहर यानी दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल बसें अगर BS6 मानक वाली नहीं हैं, तो वे दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगी।

ट्रकों के लिए नियम

अगर किसी ट्रक या लोडर को दिल्ली में कोई सामान नहीं उतारना है यानी उसे बस दिल्ली पार करके कहीं और जाना है, तो उसे दिल्ली के अंदर घुसने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें बाहर ही बाहर ईस्टर्न (EPE) या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (WPE) से जाना होगा।

ट्रैक्टर और जुगाड़ गाड़ी के लिए नियम

दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर और किसी भी तरह के 'जुगाड़' वाले वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप इन गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं, तो अपना प्लान बदल सकते हैं।

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर रोक क्यों?

हर साल सर्दियों में दिल्ली-NCR की हवा बहुत खराब हो जाती है। इससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए स्मॉग और जहरीली हवा से लोगों को बचाने के लिए ये विंटर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान लागू किया जा रहा है।

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