दिशा सालियन मौत मामले में CBI ने दर्ज की FIR। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया और रिया चक्रवर्ती समेत कई बड़े नामों की भूमिका की जांच शुरू। जानिए इस हाई-प्रोफाइल केस की पूरी अपडेट।
Disha Salian Case FIR: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के सख्त रुख और आदेश के लगभग दो सप्ताह बाद केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI ने सोमवार को औपचारिक रूप से FIR दर्ज कर ली है। इस एफआईआर में विधायक आदित्य ठाकरे, अभिनेता डिनो मोरिया और रिया चक्रवर्ती जैसी प्रमुख हस्तियों के नाम सामने आए हैं।
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Disha Salian Death Investigation: किन गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुई FIR?
CBI की FIR में हत्या, गैंगरेप, आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और गलत सूचना देने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। FIR में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य लोगों की कथित भूमिका की भी जांच की मांग का उल्लेख है। एजेंसी के दस्तावेज के अनुसार आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती और पोस्टमार्टम में देरी के लिए जिम्मेदार बताए गए डॉक्टरों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जानी है।
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Bombay High Court के आदेश के बाद CBI जांच
यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के करीब दो सप्ताह बाद हुई है, जिसमें CBI को दिशा सालियन की मौत की जांच अपने हाथ में लेने को कहा गया था। कोर्ट ने छह साल तक FIR दर्ज नहीं किए जाने पर मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि जांच में स्पष्ट कमियां दिखाई देती हैं और अब तक की कार्रवाई जवाब देने के बजाय कई सवाल खड़े करती है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दिशा के परिवार को छह साल बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ADR की कॉपी नहीं मिली थी।
दिशा सालियन 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके की एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मृत मिली थीं। उनकी मौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले हुई थी। उस समय मुंबई पुलिस ने मामला ADR यानी Accidental Death Report के रूप में दर्ज किया था। पुलिस की बाद की जांच में इसे आत्महत्या बताया गया था। हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियन ने पिछले साल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हत्या और गैंगरेप का आरोप लगाया था।
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Disha Salian Father Statement: पिता की याचिका और हाई कोर्ट की फटकार
दिशा के पिता सतीश सालियन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। उन्होंने हाल ही में अपना बयान भी CBI को दर्ज कराया है। हाई कोर्ट ने 6 साल तक एफआईआर न दर्ज करने पर मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि पुलिस की जांच जवाब देने के बजाय नए सवाल खड़े करती है।
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Aditya Thackeray CBI FIR: केस दबाने और सबूत मिटाने का संगीन आरोप
CBI की एफआईआर में स्पष्ट कहा गया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे समेत कुछ अन्य लोगों ने पूरी साजिश को रचने और बाद में मामले को दबाने में कथित तौर पर मुख्य भूमिका निभाई। एजेंसी का यह भी कहना है कि उस समय के पुलिस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जिन पर आधिकारिक रिकॉर्ड मिटाने, हेरफेर करने और अपराधियों को बचाने के लिए सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है।
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