
हैदराबाद: पुलिस ने भेड़ और बकरियों का खून अवैध रूप से सिरिंज से निकालकर बेचने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना रविवार को हैदराबाद के कीसरा पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, जहाँ गिरफ्तार लोगों से 130 पैकेट खून जब्त किया गया है।
आरोपी कीसरा इलाके की सत्यनारायण कॉलोनी में एक मटन शॉप पर जिंदा भेड़ों और बकरियों से सिरिंज के जरिए गैर-कानूनी तरीके से खून निकालकर पैक करते थे। पुलिस के मुताबिक, यह काम आधी रात को होता था। इस खून को बिना किसी इजाजत या मेडिकल निगरानी के यहां से भेजा जाता था। यह अवैध धंधा पिछले एक साल से चल रहा था। आरोपी हर जानवर से 1000 मिलीलीटर खून निकालते थे।
इस खून को बिना किसी वेटनरी डॉक्टर की देखरेख और बिना किसी अधिकारी की इजाजत के 2000 रुपये प्रति लीटर में बेचा जाता था। यह अवैध धंधा सिर्फ रात में और वीकेंड पर, यानी शनिवार की रात और रविवार की सुबह के वक्त ही होता था। यह काम तब किया जाता था जब कीसरा इलाके की इस मटन शॉप में बड़ी संख्या में भेड़-बकरियों की सप्लाई होती थी। और तो और, चौंकाने वाली बात यह है कि इन पैकेट पर 'इंसानी खून' का लेबल लगा था, जिससे इस धंधे को लेकर और भी शक और डर पैदा हो गया है। शक है कि आरोपी इंसानी खून के नाम पर भेड़ का खून बेच रहे थे।
आरोपियों ने दावा किया है कि वे यह खून लैब को एसबीए (Sheep Blood Agar) तैयार करने के लिए देते थे। एसबीए एक ऐसा कल्चर मीडियम है जिसका इस्तेमाल माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया को उगाने और पहचानने के लिए किया जाता है। लेकिन पुलिस के मुताबिक, एसबीए बनाने के लिए खून को बहुत ही सख्त और साफ-सुथरे तरीके से इकट्ठा करना पड़ता है, जिसका यहां पालन नहीं किया गया था।
इसके अलावा, इस खून को थक्का-रोधी (anticoagulants) का इस्तेमाल करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया गया था। आरोपियों ने दावा किया कि वे इसे 30 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। पुलिस ने बताया कि बिना किसी मानक का पालन किए इस तरह से खून जमा करना कई कानूनों का उल्लंघन है।
इस घटना के संबंध में, स्वास्थ्य, पशु कल्याण और खाद्य सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के अलावा, पुलिस सप्लाई चेन, अंतिम खरीदारों, लैब और इस नेटवर्क के पीछे के अन्य मुख्य आरोपियों की भी जांच कर रही है। विस्तृत जांच जारी है। लेकिन जानवरों का खून किसी भी हालत में इंसानी शरीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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