
Jeevan Pramaan October 2026: पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय करीब आ गया है। शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से हो चुकी है। लेकिन क्या हर पेंशनर अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण जमा कर सकता है? जवाब है- नहीं। सरकार ने उम्र के आधार पर इसके लिए अलग समय-सीमा तय की है। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स अक्टूबर से ही अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जबकि बाकी पात्र पेंशनर्स के लिए सामान्य विंडो नवंबर में रहती है।
अगर पेंशनर की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, तो वे अक्टूबर से अपना जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 नवंबर है। अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा देने का मकसद सुपर सीनियर पेंशनर्स को नवंबर की भीड़ से पहले ही यह जरूरी काम पूरा करने का मौका देना है। 80 साल से कम उम्र वाले पेंशनर्स के लिए सामान्य तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अवधि नवंबर में होती है। हालांकि, पेंशनर को अपने पेंशन बांटने वाले बैंक या संबंधित पेंशन अथॉरिटी के नियम भी जरूर देख लेने चाहिए।
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नहीं। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए अक्टूबर में ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। यानी अगर आप इस उम्र सीमा में आते हैं तो नवंबर की नियमित अवधि शुरू होने से पहले ही अपना सत्यापन पूरा कर सकते हैं।
जरूरी नहीं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा का फायदा यह है कि पेंशनर कई तरीकों से अपना प्रमाणपत्र बनवा सकता है। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए स्मार्टफोन से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके अलावा बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट या आइरिस ऑथेंटिकेशन का विकल्प भी उपलब्ध है।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाते समय आम तौर पर इन चीजों की जरूरत पड़ती है-
हां, पात्र पेंशनर्स स्मार्टफोन पर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिन बुजुर्गों के लिए डिजिटल प्रक्रिया मुश्किल है, उनके लिए बैंक, डाक विभाग और उपलब्ध डोरस्टेप सेवाओं के जरिए भी मदद ली जा सकती है।
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नहीं। जीवन प्रमाण डिजिटल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की एक सुविधा है। पेंशनर अपने संबंधित पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक दूसरे मान्य माध्यमों से भी एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, तो 1 अक्टूबर से ही यह काम निपटाया जा सकता है। वहीं, अन्य पात्र पेंशनर्स को अपनी संबंधित पेंशन अथॉरिटी की नवंबर वाली समय-सीमा का ध्यान रखना चाहिए।
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