
रांची के ग्रामीण इलाके तमाड़ से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने रिश्तों की परतें उधेड़ कर रख दीं। यहां कथित अवैध प्रेम संबंध का अंत हत्या में हुआ। आरोप है कि 35 वर्षीय गीता देवी ने अपने पति बलदेव मछुवा के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी देवर शंकर नायक को चाय में जहर मिलाकर मौत के घाट उतार दिया। यह मामला तमाड़ थाना क्षेत्र के लोधमा गांव का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस के मुताबिक, मृतक शंकर नायक का अपनी चचेरी भाभी गीता देवी के साथ पिछले करीब तीन वर्षों से प्रेम संबंध था। शंकर के माता-पिता की मृत्यु के बाद गीता ही उसके घर का कामकाज संभालती थी। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। जांच अधिकारियों का कहना है कि संबंध तब बिगड़ने लगे जब शंकर ने दूसरी जगह शादी तय कर ली। गीता देवी को जब इसकी जानकारी मिली, तो वह कथित तौर पर आक्रोशित हो उठी। पुलिस का दावा है कि इसी के बाद शंकर को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।
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पुलिस के अनुसार, योजना के तहत शंकर को चाय पीने के बहाने घर बुलाया गया। आरोप है कि चाय में जहर मिलाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए जमशेदपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने कहा है कि जहर के प्रकार और साजिश के सभी पहलुओं की वैज्ञानिक जांच की जा रही है।
मृतक के भाई सुकरा नायक की शिकायत पर तमाड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। बुंडू एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गीता देवी और उसके पति बलदेव मछुवा को गिरफ्तार किया। शिकायत में दंपति की नाबालिग बेटी का नाम भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग की भूमिका की अलग से जांच की जा रही है और उसके संबंध में किशोर न्याय कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हैरानी की बात यह है कि इस घटना से महज 48 घंटे पहले सोनाहातू थाना क्षेत्र में भी एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। वहां 25 वर्षीय हरिहर महतो की हत्या उसकी कथित प्रेमिका सुलोचना और उसके पति ने मिलकर कर दी थी। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद शव के साथ बर्बरता की गई और उसे नदी किनारे फेंक दिया गया।
लगातार दो हत्याओं ने रांची के ग्रामीण इलाकों में अवैध संबंधों से जुड़े अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पारिवारिक और सामाजिक विवाद अब कई बार हिंसक रूप ले रहे हैं, जो कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और अन्य संबंधित धाराएं लागू होती हैं। दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को आजीवन कारावास या कठोर सजा का प्रावधान है। सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रामीण समाज में पारिवारिक ढांचे, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत रिश्तों के टकराव का जटिल मिश्रण कई बार ऐसे अपराधों को जन्म देता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में हिंसा या हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच बहुस्तरीय तरीके से की जा रही है। जहर की प्रकृति, साजिश की समयरेखा, और अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि सभी तथ्यों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
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