
केरल के हाई-प्रोफाइल गोल्ड स्मगलिंग केस की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश का मामला अभी लोग भूले भी नहीं हैं। अब केरल से ही एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 'मिसेज केरल' कॉन्टेस्ट की रनर-अप और 'केरल की प्रेरणा देने वाली महिला' (Kerala's inspiring woman) का खिताब जीत चुकी मॉडल हर्षा सन्नी ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कस्टम विभाग ने केरल की मॉडल हर्षा सन्नी को 11.824 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 118.24 मिलियन रुपये (करीब 11.8 करोड़ रुपये) आंकी गई है। कस्टम विभाग ने आरोपी मॉडल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
हर्षा सन्नी मूल रूप से केरल के वायनाड जिले की रहने वाली है। वह एक मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डांसर है। कोच्चि में हुए "मिसेज केरल ग्लोबल 2025" ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वह फर्स्ट रनर-अप रही थी। इतना ही नहीं, उसे "मिसेज केरल इंस्पायरिंग" का टाइटल भी मिला था।
कस्टम अधिकारियों के मुताबिक, एडवांस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (APIS) प्रोफाइलिंग के आधार पर हर्षा सन्नी को एक संदिग्ध यात्री के तौर पर मार्क किया गया था। वह 11 जून, 2026 को सुबह करीब 4 बजे बैंकॉक से थाई एयरवेज की फ्लाइट (TG-351) से मुंबई पहुंची थी। NDPS एक्ट के तहत उसकी तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद उसके सामान की जांच की गई। "स्विस स्टार" ब्रांड के एक बेज रंग के ट्रॉली बैग में वैक्यूम-सील किए हुए 12 प्लास्टिक पैकेट छिपाकर रखे गए थे। खोलने पर उनमें से तेज गंध आई। NDPS किट से जांच करने पर पता चला कि यह हाइड्रोपोनिक गांजा है, जिसका कुल वजन 11.824 किलोग्राम था।
हर्षा सन्नी की तरफ से पेश हुए वकील प्रभाकर तिवारी ने दावा किया कि मॉडल को यह नहीं पता था कि बैग में ड्रग्स हैं। वकील के मुताबिक, हर्षा नेल आर्ट की पढ़ाई करने बैंकॉक गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक भारतीय नागरिक से हुई। उस शख्स ने हर्षा से मुंबई में अपने परिवार को कुछ "गिफ्ट्स और चॉकलेट" पहुंचाने के लिए कहा। फ्लाइट का समय नजदीक होने के कारण हर्षा पैकेट नहीं खोल पाई। उसे बताया गया था कि मुंबई एयरपोर्ट के बाहर उस शख्स की पत्नी या बच्चा उससे मिलेंगे और पैकेट ले लेंगे।
कस्टम विभाग को हर्षा के बयान पर शक हुआ। विभाग ने NDPS एक्ट, 1985 की धारा 8(सी), 20(बी), 23(बी), 28, 29, 30, 35 और 54 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि बैंकॉक में ड्रग्स के पैकेट देने वाला शख्स कौन था और भारत में यह खेप किसे पहुंचाई जानी थी। इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है।
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