
महाराष्ट्र की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 3 करोड़ नाम हटाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया कि पहले से मतदाता रहे लोगों को नाम दोबारा जुड़वाने के लिए Form-6 भरने को क्यों कहा जा रहा है।
वरिष्ठ वकील अरविंद पी. दातार ने CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि महाराष्ट्र में करीब 9 करोड़ मतदाता हैं और ड्राफ्ट सूची से लगभग 33 प्रतिशत यानी करीब 3 करोड़ नाम हटाए जाने का दावा है। इनमें करीब 1.22 करोड़ नाम 'तार्किक विसंगतियों' के आधार पर हटाए जाने की बात कही गई।
याचिकाकर्ता का सवाल है कि जिन लोगों ने पहले चुनावों में मतदान किया है, उन्हें फिर से नाम जुड़वाने के लिए Form-6 क्यों भरना पड़ेगा। उनका तर्क है कि यह फॉर्म नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होता है।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाने और अंतिम सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया रोकने की मांग की। हालांकि, CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने चुनाव आयोग का पक्ष सुने बिना एकतरफा अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।
महाराष्ट्र में संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त को जारी हुई थी। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर रखी गई है। इनका निपटारा 10 नवंबर तक किया जाना है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को प्रकाशित होनी है। सुप्रीम कोर्ट पहले SIR कराने के चुनाव आयोग के अधिकार को मान्यता दे चुका है। अब मौजूदा मामले में विवाद मुख्य रूप से नाम हटाने और उन्हें दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर है। 5 नवंबर की सुनवाई में चुनाव आयोग का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और साफ हो सकती है।
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