Muharram Poison Case: किससे बदला लेना चाहता था फैयाज प्रेमजी, किया चौंकानेवाला कुबूलनामा

Published : Jun 29, 2026, 02:44 PM IST
 पुलिस ईरान कनेक्शन की जांच कर रही है।

सार

मुंबई मुहर्रम जुलूस में पेनकिलर बताकर जहरीले कैप्सूल बांटने के आरोप में पुणे से गिरफ्तार आरोपी फैयाज ने चौंकानेवाला कुबूलनामा किया है।

Muharram Poison Case: मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित तौर पर दर्द निवारक दवा (पेनकिलर) बताकर जहरीले कैप्सूल बांटने के आरोप में पुणे के 39 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि दो साल पहले पत्नी के अलग होने के बाद वह 'दुनिया से बदला लेना' चाहता था। पुलिस का कहना है कि जुलूस में शामिल कई लोगों ने इन कैप्सूल को दर्द निवारक दवा समझकर खा लिया, जिसके बाद कुछ लोगों को जी मिचलाने, बेचैनी और तबीयत बिगड़ने की शिकायत हुई। कुछ लोग बेहोश भी हो गए।

पत्नी से अलग होने के बाद पैदा हुई बदले की भावना

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान पुणे निवासी फ़ैयाज़ प्रेमजी के रूप में हुई है। जांच के दौरान उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि पत्नी से अलग होने के बाद उसके मन में दुनिया के प्रति गुस्सा और बदले की भावना पैदा हो गई थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी ने दावा किया कि उसने बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी और धार्मिक जुलूस को इसके लिए चुना। पुलिस का कहना है कि प्रेमजी ने पूछताछ में बताया कि करीब दो साल पहले पत्नी के छोड़कर चले जाने के बाद उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। इसी वजह से उसने कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों की जान लेने की योजना बनाई। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है।

क्या आरोपी का इलाज चल रहा था?

भायखला पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दीपक सावंत ने बताया कि जांच जेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आरोपी किसी मानसिक बीमारी का इलाज करा रहा था। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि आरोपी मानसिक रूप से परेशान था। हालांकि, इस संबंध में मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की जांच अभी जारी है।

ईरान कनेक्शन की भी हो रही जांच

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी की मां और बहन ईरान में रहती हैं और वह उनके लगातार संपर्क में था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईरान में उसके संपर्क किस प्रकार के थे और उनका इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रेमजी पहले इराक और ईरान में भी काम कर चुका है। उसकी बहन ईरान में डॉक्टर के रूप में कार्यरत बताई जाती हैं।

मुहर्रम जुलूस के दौरान कैसे हुई घटना?

यह घटना शुक्रवार शाम मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई। जुलूस डोंगरी के नूर बाग से शुरू होकर हैनकॉक ब्रिज के रास्ते रहमत बाग कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। शिकायतकर्ता 26 वर्षीय सलमान सय्यद ने पुलिस को बताया कि वह मातम के दौरान कुछ देर के लिए रुका था। इसी दौरान बुर्का पहने एक महिला उसके पास आई और उसे कुछ कैप्सूल दिए। महिला ने बताया कि ये दर्द कम करने की दवा हैं। पुलिस के अनुसार, सलमान समेत कई लोगों ने वे कैप्सूल खा लिए, जबकि कुछ अन्य लोगों ने वे गोलियां अपने पास रख लीं, जिन्हें कथित तौर पर आरोपी ने लोगों में बांटने के लिए दिया था।

कैप्सूल खाने के बाद बिगड़ी लोगों की तबीयत

कैप्सूल लेने के कुछ ही समय बाद कई लोगों को जी मिचलाने, बेचैनी और असहज महसूस होने लगा। जुलूस के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रेमजी को कुछ समय के लिए रोका, उसकी पहचान संबंधी जानकारी दर्ज की और फिर उसे जाने दिया। हालांकि, रात में कैप्सूल खाने वाले लोगों की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने डोंगरी स्थित उस गेस्ट हाउस में छापा मारा, जहां आरोपी ठहरा हुआ था।

करीब 14,900 कथित जहरीले कैप्सूल बरामद

तलाशी के दौरान पुलिस ने लगभग 14,900 कैप्सूल बरामद किए। जांच एजेंसियों का दावा है कि इनमें जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन मौजूद था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहों को मारने के लिए किया जाता है। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि बरामद कैप्सूल को जब्त कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

जिंक फॉस्फाइड कितना खतरनाक?

मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, यदि जिंक फॉस्फाइड शरीर के अंदर चला जाए तो यह पेट के एसिड के संपर्क में आकर फॉस्फीन गैस बनाता है। यह गैस खून में मिलकर शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचने की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके कारण कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं, मरीज को गंभीर शॉक आ सकता है और गंभीर मामलों में जान भी जा सकती है।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?

पुलिस के अनुसार, फैयाज प्रेमजी पुणे में अपने पिता के साथ पेंट बनाने की यूनिट में काम करता है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 109 (हत्या की कोशिश), 110 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश) और 123 (ज़हर या हानिकारक पदार्थ के माध्यम से नुकसान पहुंचाना) सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

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