
नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने ऐप-बेस्ड कैब, ऑटो, बाइक टैक्सी और दूसरी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नियमों में ड्राइवर और गाड़ी के वेरिफिकेशन, रास्ता बदलने, छेड़छाड़, असुरक्षित जगह पर उतारने और इमरजेंसी मदद में देरी जैसी दिक्कतों पर खास फोकस किया गया है। NCW ने सभी राज्यों से कहा है कि वे पुलिस, ट्रांसपोर्ट अधिकारियों और ऐप-बेस्ड कंपनियों के बीच तालमेल बेहतर करें। इससे महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा।
आयोग ने ऐप-बेस्ड कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कंपनियों को अपने ड्राइवरों और गाड़ियों का ठीक से वेरिफिकेशन करना होगा। अगर ऐप पर दिख रही जानकारी से ड्राइवर या गाड़ी मैच नहीं करती है, तो महिलाएं बिना किसी पेनाल्टी के राइड कैंसिल कर सकती हैं। नई गाइडलाइंस में ड्राइवरों के बैकग्राउंड और पुलिस वेरिफिकेशन की भी सिफारिश की गई है। साथ ही, उन्हें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रेगुलर ट्रेनिंग देने को कहा गया है।
देर रात के सफर के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, रात में ड्राइवरों का वेरिफिकेशन और सख्त होना चाहिए। महिलाओं को अपने भरोसेमंद लोगों के साथ राइड की डिटेल शेयर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। इसके अलावा, सेफ-ड्रॉप और 24 घंटे इमरजेंसी सपोर्ट की सुविधा भी जरूरी है। अगर कोई ड्राइवर गलत रास्ता लेता है या गाड़ी काफी देर तक एक ही जगह खड़ी रहती है, तो ऐप के जरिए कंपनी और पैसेंजर दोनों को तुरंत अलर्ट जाना चाहिए। पैसेंजर्स की पहुंच में SOS बटन होना भी बहुत जरूरी है।
NCW ने महिलाओं को सुरक्षित जगह पर उतारने, बुजुर्ग महिलाओं को एक्स्ट्रा मदद देने और शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेने पर भी जोर दिया है। जांच के लिए सफर का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। जिन मामलों में पुलिस की जरूरत है, उन्हें बिना देरी किए पुलिस को भेजा जाना चाहिए।
NCW की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने कहा, "महिलाएं बिना किसी डर के सफर कर सकें, यह बहुत जरूरी है। ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।"
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