Pakistan में ऊर्जा बचत के उद्देश्य से सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देशभर (सिंध को छोड़कर) के बाजारों और शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय Islamabad में प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी पीएम कार्यालय द्वारा दी गई। नए नियमों के तहत पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और बाल्टिस्तान में यह आदेश लागू होगा, जबकि केपी के कुछ हिस्सों में पहले 9 बजे तक छूट की बात कही गई थी। वहीं बेकरी, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने-पीने की दुकानों को रात 10 बजे तक बंद करना होगा, और मैरिज हॉल व निजी समारोहों पर भी रात 10 बजे के बाद पाबंदी रहेगी। हालांकि मेडिकल स्टोर और दवा दुकानों को इस समय-सीमा से छूट दी गई है। ये नए नियम 7 अप्रैल (मंगलवार) से प्रभावी हो गए हैं।