
Paper Leak Law 2026 FAQ: देशभर में पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली से परेशान छात्रों के लिए केंद्र सरकार एक बेहद सख्त कानून लेकर आ रही है। 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' को सोमवार को संसद में पेश किया गया। विपक्ष और सरकार के बीच बनी सहमति के बाद 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे से इस बिल पर संसद में चर्चा और वोटिंग होने की उम्मीद है। यह कानून 2024 के पुराने कानून के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त है। इसमें सजा बढ़ाने से लेकर AI से चीटिंग, फास्ट ट्रैक कोर्ट और जांच की तय समय-सीमा तक कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। आइए 10 जरूरी सवालों (FAQs) से समझते हैं कि इस नए कानून से क्या-क्या बदलेगा, यह छात्रों और नकल माफियाओं पर कैसे असर डालेगा...
यह 2024 में बने पब्लिक एग्जामिनेशन कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका मकसद पेपर लीक, नकल, साइबर चीटिंग और संगठित परीक्षा घोटालों पर पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई करना है।
संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वाले, नकल माफिया, साइबर हैकर, परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह और मामले में मिलीभगत करने वाले जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी और संस्थाएं भी जांच के दायरे में आ सकती हैं।
नए संशोधन में सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाने का प्रस्ताव है। सामान्य मामलों में जेल की अवधि बढ़ाई गई है। संगठित पेपर लीक गिरोहों को अधिकतम 10 साल तक जेल हो सकती है। ऐसे मामलों में ₹10 करोड़ तक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।
हां। बिल में AI की मदद से चीटिंग, परीक्षा सिस्टम हैक करना, डिजिटल तरीके से प्रश्नपत्र भेजना, साइबर फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़ जैसे मामलों को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है।
यह कानून केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों की ओर से आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। इनमें शामिल हैं..
UPSC
SSC
रेलवे भर्ती परीक्षाएं
बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं
NTA की परीक्षाएं
NEET
CUET
JEE
अन्य केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं
हां। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि मामलों में देरी न हो।
सरकार चाहती है कि चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा हो। इसके लिए रोजाना सुनवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी प्रावधान प्रस्तावित है।
हां। नए बिल के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा, ताकि पेपर लीक मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।
नहीं। अगर जांच में किसी परीक्षा एजेंसी, तकनीकी सेवा देने वाली कंपनी, संस्थान या जिम्मेदार अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
यह कानून सिर्फ शिक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है। UPSC, SSC, रेलवे और कई केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के पास होती है। इसलिए यही विभाग इस कानून और उसके संशोधन को संभाल रहा है। यही कारण है कि DoPT के प्रभारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 2024 में यह कानून लाए थे और अब वही इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर रहे हैं।
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