दो कातिल, एक रिश्ता: बॉयफ्रेंड किलर और मास मर्डर दोषी की लव स्टोरी कैसे पहुंची 7 फेरों तक?

Published : Jan 23, 2026, 07:49 AM IST

Rajasthan Open Jail Marriage: क्या उम्रकैद की सज़ा काट रहे कैदी शादी कर सकते हैं? राजस्थान की खुली जेल में मिले दो हाई-प्रोफाइल मर्डर केस के दोषी पैरोल पर बाहर आकर विवाह करने जा रहे हैं। क्या कानून इसकी इजाज़त देता है या यह नया विवाद खड़ा करेगा?

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खुली जेल में पनपा प्यार: उम्रकैद के दो कैदी क्यों कर रहे हैं शादी?

Life Imprisonment Prisoners Wedding: राजस्थान से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने कानून, समाज और नैतिकता-तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान की खुली जेल (Open Jail) में रहते हुए करीब आए दो उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी अब शादी करने जा रहे हैं। यह शादी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दोनों अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में दोषी हैं और उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं। क्या जेल में रहते हुए प्यार और शादी मुमकिन है? और क्या कानून इसकी इजाज़त देता है?

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खुली जेल क्या होती है और यहीं कैसे शुरू हुआ यह रिश्ता?

सूत्रों के मुताबिक, दोनों कैदी पिछले करीब एक साल से सांगानेर की खुली जेल में रह रहे थे। खुली जेल को ओपन एयर कैंप भी कहा जाता है, जहां कैदियों को सीमित आज़ादी दी जाती है। वे दिन में काम पर जा सकते हैं और शाम को वापस कैंप लौटते हैं। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई।

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दोनों कैदी किन मामलों में दोषी हैं?

इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा इनके अपराध हैं। प्रिया सेठ (34) को साल 2018 में जयपुर के चर्चित सूटकेस मर्डर केस में दोषी ठहराया गया था। पुलिस के मुताबिक, वह एक युवक से डेटिंग ऐप पर मिली थी। बाद में युवक की हत्या कर उसकी लाश सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा दी गई। दूसरी ओर, हनुमान प्रसाद (29) को 2017 के अलवर मामले में एक आदमी, उसके तीन बेटों और एक भतीजे की हत्या का दोषी पाया गया था। पुलिस के अनुसार, प्रसाद का उस आदमी की पत्नी से संबंध था और इसी वजह से पूरे परिवार की हत्या की साज़िश रची गई।

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टिंडर से अपहरण तक: फिरौती की साजिश कैसे बनी हत्या की वजह?

23 जनवरी को जयपुर की जेल में बंद दो उम्रकैद के कैदी प्रेम विवाह करने जा रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रिया सेठ है, जिसने 2 मई 2018 को अपने प्रेमी दीक्षांत कामरा और उसके दोस्त लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर दुष्यंत सिंह की हत्या की थी। टिंडर पर दोस्ती के बाद फिरौती के लिए अपहरण की साजिश रची गई। पिता से 10 लाख मांगे गए, 3 लाख मिल भी गए, लेकिन पकड़े जाने के डर से दुष्यंत की हत्या कर दी गई। शव को सूटकेस में भरकर आमेर की पहाड़ियों में फेंका गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और एडीजे कोर्ट ने प्रिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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उम्रकैद के बावजूद पैरोल कैसे मिली?

दोनों कैदियों के वकील ने राजस्थान हाई कोर्ट में पैरोल की अर्जी लगाई थी। 7 जनवरी को हाई कोर्ट ने पैरोल कमेटी को सात दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया। इसके बाद कमेटी ने दोनों को 15 दिन की पैरोल दे दी। यही पैरोल इस शादी की वजह बनी।

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शादी कहां होगी और क्यों मचा है विवाद?

दोनों की शादी अलवर जिले के बड़ौदामेव में होनी है, जो हनुमान प्रसाद का पैतृक कस्बा है। हालांकि, इस फैसले का कड़ा विरोध भी हो रहा है। प्रिया सेठ मामले में पीड़ित परिवार के वकील ने कहा है कि उन्हें पैरोल की जानकारी नहीं दी गई और वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

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कानून क्या कहता है खुली जेल और शादी को लेकर?

राजस्थान कैदी ओपन एयर कैंप नियम, 1972 के तहत, एक समिति तय करती है कि कौन-सा कैदी खुली जेल में रह सकता है। कानून कैदियों को शादी से सीधे नहीं रोकता, लेकिन हर मामला अदालत और प्रशासन की अनुमति पर निर्भर करता है। खुली जेल में बनी यह जोड़ी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि कानून और समाज के बीच चल रही बहस का हिस्सा है।

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