Twisha Sharma Case: वॉयस सैंपल में छिपा है मर्डर का राज? अब गिरिबाला सिंह और बेटे का क्या होगा

Published : Jul 15, 2026, 12:22 PM IST
Twisha Sharma Death Case

सार

twisha sharma case latest update : भोपाल के चर्चित ट्विशा मर्डर केस में फिर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिसने आरोपी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब दोनों रिमांड भी बढ़ा दी गई है।

भोपाल (मध्य प्रदेश): भोपाल की एक अदालत ने मंगलवार को ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए, यानी 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मामले की जांच कर रही CBI ने कोर्ट में अर्जी देकर दोनों की न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

वॉयस सैंपल से इनकार के पीछे क्या राज?

  • ट्विशा के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील अंकुर पांडे ने बताया, “CBI ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड इस आधार पर मांगी कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने वॉयस सैंपल देने से भी मना कर दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वॉयस सैंपल लेने की इजाजत दी थी, जिसके बाद CBI जेल गई और जरूरी मेमो तैयार किए। एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया।”
  • उन्होंने आगे बताया कि जांच एजेंसी ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) से कुछ रिपोर्टों की जांच अभी बाकी है, जबकि कुछ डिजिटल सबूतों का फॉरेंसिक एनालिसिस भी होना है। इसके अलावा, कुछ अहम गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाने हैं।

CBI ने मांगे दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल

  • वकील ने कहा, “इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए CBI ने दोनों आरोपियों की न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया, और कोर्ट ने रिमांड को अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया।”
  • पांडे ने यह भी बताया कि CBI ने एक बार फिर कोर्ट से दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की इजाजत मांगी है। एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान मिले कुछ ऑडियो सबूतों से मिलान के लिए ये सैंपल जरूरी हैं।

मां-बेटे ने क्यों वॉयज सैंपल देने किया मना?

  • वकील ने आगे कहा, “पिछली सुनवाई के दौरान, दोनों आरोपी पहले तो वॉयस सैंपल देने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन बाद में समर्थ सिंह ने मना कर दिया, जबकि गिरिबाला सिंह ने अधूरा सैंपल देने के बाद प्रक्रिया पूरी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद CBI ने सैंपल के लिए नई अर्जी दी और कोर्ट ने एजेंसी को दोनों आरोपियों के वॉयस सैंपल लेने की इजाजत दे दी है।”
  • आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा 12 मई की रात को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में मृत पाई गई थीं। उनके ससुराल वालों का दावा है कि उन्होंने आत्महत्या की थी, जबकि मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। 

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