
West Bengal Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों में ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। BJP की प्रचंड जीत के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों पर नाराजगी जताते हुए अपनी हार के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, टीएमसी की मुखिया ने तो ये भी कहा है कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता का कहना है कि उनकी पार्टी नैतिक रूप से चुनाव जीती है और ऐसे में इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता।
इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देतीं, तो क्या नई सरकार का गठन और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण रुक सकता है? संविधान में इसको लेकर आखिर क्या है नियम, आइए जानते हैं।
संवैधानिक नियमों के मुताबिक, ममता बनर्जी के इस्तीफा देने या न देने से नई सरकार के गठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल नई विधानसभा के गठन के बाद नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया हो या नहीं।
संविधान के मुताबिक, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। मौजूदा पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को पूरा हो जाएगा। इसके बाद नई विधानसभा के साथ नई सरकार का गठन स्वतः ही संभव हो जाता है।
संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक, कार्यकाल के बीच मुख्यमंत्री बदलने में संवैधानिक दिक्कत हो सकती है, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद नई सरकार बनाने में कोई बाधा नहीं होती। चुनाव आयोग द्वारा जारी जीत का प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। हार-जीत का फैसला उसी आधार पर तय हो जाता है।
इन प्रावधानों के अनुसार, राज्यपाल नई सरकार बनाने के लिए नए मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं।
अगर संवैधानिक संकट की स्थिति बनती है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं। हालांकि, यह कदम तभी उठाया जाता है, जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाए।
कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा, “मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हम चुनाव हारे नहीं हैं, नैतिक रूप से जीते हैं। हम आगे की रणनीति पार्टी के साथ मिलकर तय करेंगे।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे राजभवन जाकर इस्तीफा देने के पक्ष में नहीं हैं। कुल मिलाकर, ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने से नई सरकार के गठन या मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नई विधानसभा के साथ नई सरकार का गठन तय है।
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