पोलैंड के छात्र को भारत छोड़ने के लिए केंद्र का नोटिस कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया रद्द

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में यहां एक रैली में कथित तौर पर भाग लेने को लेकर पोलैंड के एक छात्र को भारत छोड़ने के लिये केंद्र सरकार द्वारा दिया गया नोटिस बुधवार को रद्द कर दिया

Asianet News Hindi | Published : Mar 18, 2020 10:58 AM IST

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में यहां एक रैली में कथित तौर पर भाग लेने को लेकर पोलैंड के एक छात्र को भारत छोड़ने के लिये केंद्र सरकार द्वारा दिया गया नोटिस बुधवार को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति सव्यसाची भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि यादवपुर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पोलैंड के छात्र को दिये नोटिस को तामील नहीं किया जाए। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस नोटिस को प्रभावी करने से सरकार को 18 मार्च तक रोक दिया था।

पोलैंड का छात्र कामिल सीदेजंस्की यादवपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित विभाग में एमए का छात्र है। उसे 14 फरवरी को कोलकता के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने यह नोटिस जारी किया था।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
 

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