दिल्ली के बाद अब बंगाल में मिनी लॉकडाउन, कल से बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जानिए किस-किस पर लगी पाबंदी

पश्चिम बंगाल सरकार (Bengal Government) ने मुंबई और दिल्ली की उड़ान सेवाएं हफ्ते में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को ही चालू रखने का फैसला किया है। मुख्य सचिव एचएक द्विवेदी ने कहा ने कहा कि बंगाल के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी कल से बंद रहेंगे। निजी और सरकार कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी कर दिया गया है।  
 

कोलकाता। कोरोना वायरस (Covid 19) के नए ‘ओमिक्रॉन’ (Omicron) वैरिएंट को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने प्रदेश में प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की चेतावनियों को को देखते हुए सबसे पहले यहां सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में होने वाला कार्यक्रम रद्द किया गया। इसके अलावा यहां स्कूल-कॉलेज सोमवार से बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने मुंबई और दिल्ली की उड़ान सेवाएं हफ्ते में दो दिन सोमवार और शुक्रवार को ही चालू रखने का फैसला किया है। मुख्य सचिव एचएक द्विवेदी ने कहा ने कहा कि बंगाल के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी कल से बंद रहेंगे। निजी और सरकार कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी कर दिया गया है।  

प्रोटोकॉल तोड़ने पर कार्रवाई 
प्रतिबंध बढ़ाए जाने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट और स्थानीय अधिकारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे। किसी भी उल्लंघन के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर कल से रोक
पश्चिम बंगाल के सीएस ने बताया कि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर सोमवार से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा एट रिस्क देशों से आने वाली उड़ान के यात्रियों का 10 फीसदी RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। अन्य देशों से बंगाल आने वाले यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।  

कहां क्या पाबंदियां 
- स्विमिंग पूल, स्पा और ब्यूटी पार्लर बंद।
- पर्यटन स्थान, चिड़ियाघर, सिनेमा हॉल बंद।
- शॉपिंग मॉल में 50 फीसदी हो सकेगी। 
- मीटिंग, हॉल और कांफ्रेंस में 50% लोग जा सकेंगे। 
- लोकल ट्रेन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी और शाम सात बजे तक चलेगी।
- मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी। होम 
- रात 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

कोलकाता में 11 माइक्रो कंटेंनमेंट जोन
कोलकाता में 11 माइक्रो कंटेंनमेंट जोन बनाए गए हैं। अन्य जिलों में भी इसी तरह के जोन बनाए जा रहे हैं। मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का पालन करने को कहा गया है। सरकार ने आधे कर्मचारियों (50%) के साथ निजी और सरकारी कार्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है।

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