गुजरात Court का पहला ऐसा फैसला: 5 दिन लगातार चली सुनवाई, फिर Rapist को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सुनाई सजा

गुजारत के सूरत कोर्ट ने पहली बार ऐसा किया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। यहां संभवतः पहली बार किसी दुष्कर्मी को 5 दिन की सुनवाई के बाद के अदालत ने आरोपी को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है।

Asianet News Hindi | Published : Nov 12, 2021 4:49 AM IST / Updated: Nov 12 2021, 11:22 AM IST

सूरत (गुजरात). देश की अदालतों में लाखों की संख्या में मामले लंबित पड़े हैं। लेकिन अब तक उनपर सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित इंसाफ मांगते रह जाते हैं तो आरोपी खुलेआम घूमते हैं। लेकिन गुजारत के सूरत कोर्ट (Gujarat court) ने पहली बार ऐसा किया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। यहां संभवतः पहली बार किसी दुष्कर्मी को 5 दिन की सुनवाई के बाद के अदालत ने आरोपी को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है।

गुनाह कबूलते ही आरोपी को सुनाई सजा
दरअसल, 12 अक्टूबर को सूरत के तिरुमला पार्क की झाड़ियों में खून से लतपथ एक 4 साल की बच्ची बेसुध अवस्था में मिली थी। पुलिस ने मासूम को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। बच्ची के बयान लेने के बाद मामले की कार्रवाई शुरू की गई। अगले दिन 13 अक्टूबर को रात तीन बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड पर लिया। फिर 21 अक्टूबर को आरोपी ने गुनाह कबूला और अदालत में चालान पेश किया गया। 

5 दिन में कोर्ट ने ऐसे पूरी की सुनवाई
बता दें कि पुलिस के चालान पेश करने के बाद  25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक लगातार 5 दिन  12 घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान सुबह रोजाना 11 बजे से सुनवाई शुरू होती थी जो कि रात 12 बजे तक चलती थी। इस तरह 5 दिन में अदालत मामले की पूरी सुनवाई कर ली। आरोपी को सजा देने का ऐलान करना भर रह गया था। लेकिन इसी बीच दिवाली की छुट्टियां लग गईं। फिर गुरुवार को एक बार फिर इस केस को लेकर कोर्ट खुला पॉक्सो कोर्ट के एडिशनल सेशंस और स्पेशल पॉक्सो जज पीएस काला ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई।

35 गवाहों के बयान और 300 सीसीटीवी फटेज खंगाले
बता दें कि 5 दिन की सुनवाई के दौरन कोर्ट में करीब 35 गवाहों के बयान लिए गए। एफएसएल टीम ने इसमें सिर्फ 8 दिन में ही पुलिस को सभी रिपोर्ट दे दी। इसमें बायोलॉजिकल व सेरोलॉजी परीक्षण, डीएनए और एफएसएल की एग्जामिनेशन रिपोर्ट व एफएसएल की सीसीटीवी फुटेज परीक्षण शामिल थे। एसीपी जेके पंड्या की अगुवाई में पुलिस टीम का गठन किया गया। जिन्होंने कुछ ही दिनों में घटना स्थल के आसपास के करीब 300 सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। साइंटिफिक सबूत जुटाए और सभी साक्ष्यों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई।

तीन बच्चों के पिता ने चॉकलेट का लालच देकर की हैवानियत
बलात्कार के दोष में उम्रकैद की सजा भुगतने वाला आरोपी का नाम अजय निषाद है। जो कि मूल रुप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सूरत में काम करता है। आरोपी ने 12 अक्टूबर को अपने घर के पास खेल रही बच्ची का चॉकलेट का लालच देकर अपहरण किया था। फिर सुनसान जगह ले जाकर मासम के साथ हैवानियत की। रेपिस्ट व्यक्ति विवाहित होने के साथ ही तीन बच्चों का पिता भी है। 

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