सवारियों से वसूल रहे थे मनमाना किराया, अब इस शहर में तीन दिनों में बंद हो जाएगी ओला-उबर को ऑटो सर्विस

सरकार ने बेंगलुरू में उबर, ओला, रैपिडो के खिलाफ मिल रही ओवरचार्जिंग की शिकायतों के बाद इन्हें तीन दिनों में ऑटो सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। ऑटोरिक्शा की सवारियों से अधिक किराया वसूलने की कई शिकायतों के बाद सरकार ने यह फैसला किया है

Manoj Kumar | Published : Oct 7, 2022 9:25 AM IST

OLA-UBER Auto Service Ban. सरकार ने बेंगलुरू में उबर, ओला, रैपिडो के खिलाफ मिल रही ओवरचार्जिंग की शिकायतों के बाद इन्हें तीन दिनों में ऑटो सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। ऑटोरिक्शा की सवारियों से अधिक किराया वसूलने की कई शिकायतों के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। परिवहन विभाग ने उबर, ओला और रैपिडो को तीन दिनों के भीतर सेवा बंद करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला
ऐप आधारित एग्रीगेटर्स जैसे उबर और ओला द्वारा ऑटोरिक्शा की सवारियों से अधिक किराया वसूलने की कई शिकायतों के बाद कर्नाटक परिवहन विभाग ने शहर में ऑटोरिक्शा सेवा को रोकने के लिए बेंगलुरु में प्रमुख वाहन एग्रीगेटर्स को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने इसे एक अवैध तरीका करार दिया है। एएनआई टेक्नोलॉजीज को एक नोटिस जारी किया जो कि ओला, उबर और रैपिडो चलाती है। उन्हें तीन दिनों में ऑटो सेवाएं बंद करने के लिए कहा गया है। विभाग ने उन्हें अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। 

क्या कहता है विभाग
दरअसल कई यात्रियों ने परिवहन विभाग से शिकायत की है कि ओला और उबर एग्रीगेटर दो किलोमीटर से कम की दूरी के बावजूद कम से कम 100 रुपये चार्ज करते हैं। शहर में न्यूनतम ऑटो किराया पहले 2 किमी के लिए 30 रुपये और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपये तय किया गया है। परिवहन आयुक्त के अनुसार राज्य के ऑन-डिमांड परिवहन प्रौद्योगिकी एग्रीगेटर्स नियम इन कंपनियों को ऑटो-रिक्शा सेवाएं चलाने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि यह केवल टैक्सियों तक ही सीमित है। आयुक्त के पत्र में कहा गया है कि एग्रीगेटर सरकारी नियमों के उल्लंघन करके ऑटोरिक्शा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही यह विभाग के संज्ञान में आया है कि ग्राहकों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है।

यह भी पढ़ें

भारत के पास है चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा देश
 

Share this article
click me!