UPCL को उत्तराखंड HC ने लगाई फटकार, बकाया बिल को लेकर मांगा जवाब

Published : Nov 07, 2019, 06:25 PM IST
UPCL को उत्तराखंड HC ने लगाई फटकार, बकाया बिल को लेकर मांगा जवाब

सार

 मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए  हाई कोर्ट ने कहा कि यूपीसीएल के अधिकारी जानबूझकर अस्पष्ट आंकडे़ दिखाकर बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं । जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि यूपीसीएल अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद भी यह सुविधा दे रही है। 

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकारी उपक्रम उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीसीएल) को अपने महाप्रबंधक पर लाखों रुपए का बकाया होने के बावजूद उनसे बिजली के बिल के रूप में हर माह नाममात्र शुल्क लेने को लेकर फटकार लगाई है । चीफ जज रमेश रंगनाथन और जस्टिस आलोक कुमार की बैंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपीसीएल से इस मामले पर एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। महाप्रबंधक पर पिछले 25 माह से बिजली उपभोग के रूप में निगम के 4.02 लाख रूपए बकाया हैं लेकिन उनसे बिजली के बिल के रूप में हर माह केवल 425 रुपए का नाममात्र शुल्क लिया जा रहा है ।

रिटायरमेंट के बाद भी मिल रही हैं सुविधाएं

इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए  हाई कोर्ट ने कहा कि यूपीसीएल के अधिकारी जानबूझकर अस्पष्ट आंकडे़ दिखाकर बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं । जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि यूपीसीएल अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को सेवानिवृत्ति के बाद भी यह सुविधा दे रही है। याचिका में कहा गया है कि यूपीसीएल के महाप्रबंधक और कर्मचारी जहां बिजली के बिल के रूप में नाममात्र का शुल्क दे रहे हैं, वहीं आम आदमी को पहले 100 यूनिट तक 2.75 प्रति यूनिट की दर से और उसके बाद 5.65 प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ता है ।

अदालत ने मांगा जवाब

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि न्यायाधीशों को भी सालभर में 15,000 यूनिट बिजली खर्च करने की सुविधा मिलती है जबकि यूपीसीएल में उनके कर्मचारियों के लिए बिजली उपयोग की कोई सीमा नहीं है । बैंच ने कहा कि नाममात्र के शुल्क का भुगतान भी विवादित है । इसने यूपीसीएल से इस पर भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है कि ऐसी सुविधाएं निगम के अधिकारियों के अलावा उसके उत्पादन और वितरण विभागों को भी क्यों उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

PREV

Other Indian State News (अन्य राज्य समाचार) - Read Latest State Hindi News (अन्य राज्य की खबरें), Regional News, Local News headlines in Hindi from all over the India.

Recommended Stories

Weather Update 25 July 2026: गुजरात में बहुत भारी बारिश, दिल्ली-NCR, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में मौसम का अलर्ट, IMD अपडेट
हिमाचल में पहाड़ बना काल! चलते-चलते टैक्सी पर टूटा मलबा, 13 लोगों की दर्दनाक मौत