उच्च न्यायालय ने तीस हजारी व कड़कड़डूमा जिला अदालतों में 13 दिसंबर को बार चुनाव कराने की अनुमति दी

Published : Nov 29, 2019, 08:48 PM ISTUpdated : Nov 29, 2019, 08:50 PM IST
उच्च न्यायालय ने तीस हजारी व कड़कड़डूमा जिला अदालतों में 13 दिसंबर को बार चुनाव कराने की अनुमति दी

सार

तीस हजारी और कड़कड़डूमा जिला अदालतों के बार संगठनों के चुनाव पहले क्रमश: पांच और सात नवम्बर को होने वाले थे जिसे दो नवम्बर को यहां वकीलों और पुलिस के बीच झड़प के कारण उन्हें स्थगित करना पड़ा था  

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तीस हजारी और कड़कड़डूमा जिला अदालतों में बार संगठनों का चुनाव 13 दिसंबर को कराने की अनुमति दे दी। तीस हजारी और कड़कड़डूमा जिला अदालतों के बार संगठनों के चुनाव पहले क्रमश: पांच और सात नवम्बर को होने वाले थे। बहरहाल, दो नवम्बर को यहां वकीलों और पुलिस के बीच झड़प के कारण उन्हें स्थगित करना पड़ा था।

न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्बानी की पीठ ने कहा कि तीस हजारी अदालत में चुनाव की निगरानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश गंभीर और कड़कड़डूमा अदालत में सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद गोयल करेंगे।अदालत ने चार नवम्बर को चुनाव अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया था।

अधिकारियों के मुताबिक, तीस हजारी अदालत परिसर में दो नवम्बर को वकीलों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई थी, जिसमें कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए थे जबकि कई वाहनों में तोड़फाड़ की गई थी और उनमें आग लगा दी गयी थी।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)

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