आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ शनिवार को एक स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया जिसमें उन्हें पिछले साल अगस्त में नशे की हालत में कार चलाते हुए पत्रकार को जानलेवा टक्कर मारने के मामले में प्रथम आरोपी बनाया गया है।
तिरुवनंतपुरम. आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ शनिवार को एक स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया जिसमें उन्हें पिछले साल अगस्त में नशे की हालत में कार चलाते हुए पत्रकार को जानलेवा टक्कर मारने के मामले में प्रथम आरोपी बनाया गया है।
गाड़ी में मौजूद महिला मित्र को भी बनाया गया आरोपी
कार में अधिकारी के साथ महिला मित्र वफा फिरोज भी थी जो मामले में दूसरी आरोपी हैं। उन पर अधिकारी को गलत तरह से कार चलाने के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया है। मामले की जांच कर रहे अपराध शाखा के विशेष जांच दल ने यहां न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष करीब 70 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में 100 गवाहों की सूची है और साक्ष्य के रूप में 75 सामग्री जमा की गयी हैं।
पत्रकार की मौके पर ही हो गई थी मौत
पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि 33 वर्षीय अधिकारी नशे में थे और पिछले साल तीन अगस्त को आधी रात को एक निजी पार्टी से लौटते समय तेजी से कार चला रहे थे। तेज कार से मोटर साइकिल पर जा रहे पत्रकार के एम बशीर को टक्कर लग गयी और उनकी मौके पर ही मौत हो गयी।
IAS ने पुलिस को 9 घंटे बाद दिए थे खून के नमूने
खुद डॉक्टर वेंकटरमन ने हादसे के नौ घंटे बाद पुलिस को अपने खून के नमूने जांच के लिए लेने की अनुमति दे दी। इससे पहले वह यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गये। जिसके बाद उन्हें करीब 17 घंटे बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
बशीर के परिवार और मीडियाकर्मियों ने निजी केआईएमएस अस्पताल में बशीर को मिल रहीं ‘पांच सितारा सुविधाओं’ पर विरोध दर्ज कराया जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। सेवा से निलंबित किये जाने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार ने गुरूवार को उनके निलंबन की अवधि 90 दिन और बढ़ा दी।
( यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया )
( फाइल फोटो )