ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सेना के जवानों के परिजनों को 25 लाख की अनुग्रह राशि देगी जम्मू-कश्मीर सरकार

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य राज्य के भीतर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्मू-कश्मीर के सेना के जवानों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। 

Asianet News Hindi | Published : Feb 13, 2022 12:55 AM IST

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य राज्य के भीतर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्मू-कश्मीर के सेना के जवानों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। उपराज्यपाल ने कन्वेंशन सेंटर में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और इस निर्णय से शहीदों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति समाप्त हो जाएगी।

मनोज सिन्हा ने प्रमुख घोषणाएं कीं और विभिन्न विकासात्मक और प्रशासनिक मुद्दों पर सरकार के दृष्टिकोण को साझा किया। 31 अक्टूबर, 2019 से पहले पीएससी/एसएसबी को संदर्भित पदों की वापसी के मुद्दे पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि केवल उन पदों को वापस लिया गया जहां चयन नहीं किया गया है और परिणाम घोषित नहीं किया गया है। कुछ मामलों में तो रेफर किए गए पद हैं जो 2004 से अटके पड़े हैं। अब भर्ती नियम, आरक्षण कानून बदल दिए गए हैं। कुछ पदों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी स्थानांतरित किया गया था। इसलिए पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए इन पदों को वापस लेना आवश्यक था।

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दो महीने के भीतर नए सिरे से दिया जाएगा विज्ञापन 
उन्होंने आश्वासन दिया कि फास्ट ट्रैक आधार पर भर्ती के लिए इन पदों को दो महीने के भीतर नए सिरे से विज्ञापन दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने उन उम्मीदवारों को एकमुश्त छूट की भी घोषणा की, जिन्होंने पहले ही वापस ले लिए गए पदों के लिए आवेदन किया था। इससे सभी को समान अवसर सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि हमने भर्ती प्रक्रिया में स्वतंत्र, निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित किया है। 3000 चतुर्थ श्रेणी के लंबित पदों को योग्यता के आधार पर दो महीने के भीतर भरा जाएगा।

अतिक्रमण हटाने के लिए रूपनगर क्षेत्र में जेडीए की कार्रवाई के सवाल का जवाब देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि कार्रवाई कानून के नियम के अनुसार और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि हम जमीन के किसी भी टुकड़े के वैध और कानूनी आवंटियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन साथ ही, सरकार बेदखल लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखती है और उनके निपटान के लिए भी हर पहलू पर विचार कर रही है।

 

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