मरादु मामला; फ्लैट खाली कराए जाने वाले क्षेत्र में लागू की जाएगी धारा 144

Published : Jan 10, 2020, 05:03 PM IST
मरादु मामला; फ्लैट खाली कराए जाने वाले क्षेत्र में लागू की जाएगी धारा 144

सार

कोच्चि में समुद्र किनारे बने सभी अवैध अपार्टमेंट परिसरों को शनिवार और रविवार को गिराया जाएगा और खाली कराए जाने वाले क्षेत्र के आस-पास की जमीन, जल एवं वायु क्षेत्र में धारा 144 लगाई जाएगी  

कोच्चि: कोच्चि में समुद्र किनारे बने सभी अवैध अपार्टमेंट परिसरों को शनिवार और रविवार को गिराया जाएगा और खाली कराए जाने वाले क्षेत्र के आस-पास की जमीन, जल एवं वायु क्षेत्र में धारा 144 लगाई जाएगी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

तटीय नियमन क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन कर बनाए गए दो अपार्टमेंटों को गिराए जाने से पहले पुलिस महानिरीक्षक विजय सखारे ने इलाके में ड्रोन उड़ाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त आपराधिक एवं कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है क्योंकि यह इलाका “बेहद खतरनाक” है।

क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाएगी

सखारे ने कहा, “इस खास कदम की अनोखी विशिष्टता यह है” कि गिराए जाने वाले फ्लैटों के आस-पास के इलाकों में सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक जमीन पर, पानी में और वायु क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल क्षेत्र की निगरानी तटीय पुलिस की नौकाएं करेंगी, जमीन पर 500 पुलिसकर्मियों के साथ ही भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए 300 ‘स्ट्राइकर’ दल होंगे और किसी ड्रोन को उड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

सखारे ने कहा, “अगर कोई ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता है तो ड्रोन को मार गिराया जाएगा।” पुलिस ने कहा कि चूंकि सभी इमारतों में विस्फोटक लगाए गए हैं, किसी को भी तत्काल प्रभाव से उस क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पूरी तरह निकालने के लिए घर-घर तलाशी की जाएगी।

घरों के सभी खिड़कियां एवं दरवाजे बंद रखने की सलाह 

पुलिस ने दो दिन पहले जारी परामर्श नोट में कहा था कि लोग विध्वंस वाले स्थान के बाहर किसी भी स्थान से इमारतों का गिरना देख सकते हैं। खाली कराए जाने वाले स्थान के निवासियों को घर छोड़ने से पहले सभी बिजली एवं अन्य उपकरणों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही उन्हें अपने घरों को धूल से बचाने के लिए सभी खिड़कियां एवं दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह का उल्लंघन बेहद खतरनाक है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विध्वंस स्थल तक जाने वाली सड़कों से अवरोधक हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों को लौट सकते हैं।

 मानदंडों का उल्लंघन कर कुल 343 फ्लैट बनाए

19 मंजिला एच2ओ होलीफेथ अपार्टमेंट परिसर जिसमें 90 फ्लैट हैं और 73 फ्लैटों वाला अल्फा सेरीन परिसर को शनिवार को सुबह 11 बजे से गिराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि 122 फ्लैट वाले जैन कोरल कोव अपार्टमेंट परिसर को 12 जनवरी को सुबह 11 बजे गिराया जाएगा जबकि 40 फ्लैट वाले गोल्डन कोयालोरम को दोपहर दो बजे गिराया जाएगा।

तटीय नियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन कर कुल 343 फ्लैट बनाए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2019 में इन परिसरों को 138 दिनों के भीतर गिराने का निर्देश दिया था।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)

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