
नई दिल्ली. राज्य सरकार ने क्लास 5 और 8 के छात्रों के लिए नयी प्रमोशन नीति और कक्षा 3 से 8 के लिए नए परीक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए आदेश शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रभावी होंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नई नीति के तहत अब पांचवीं व आठवीं कक्षा में पास न होने पर अगली कक्षा में प्रमोट होने का अवसर नहीं मिलेगा। उत्तीर्ण नहीं होने पर छात्र को रिजल्ट जारी होने के बाद दो महीने के भीतर अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर दिया जाएगा।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत की संसद ने शिक्षा के कानून में नो डिटेंशन का प्रावधान बच्चों के हित में किया था। लेकिन इससे बच्चों का नुक़सान हुआ। इस नुक़सान को रोकने के लिए अब कुछ विशेष परिस्थिति में अगले साल से पाँचवी और आठवीं में बच्चों को रोका जाएगा। इन नई प्रमोशन पॉलिसी का उद्देश्य किसी बच्चे को रोकना नहीं बल्कि प्राथमिक कक्षाओं को भी बड़ी कक्षाओं की तरह गंभीरता से लेने का प्रयास है।
इस आधार पर मिलेगा प्रमोशन
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि नए मूल्यांकन दिशानिर्देशों के तहत, कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों को 'अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा', अगर वे सालाना परीक्षा में पास नहीं होते हैं। उन्हें फिर परीक्षा के जरिए दो महीने के भीतर प्रदर्शन में सुधार करने का एक और मौका मिलेगा। इनमें कहा गया है, प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा होगी।
सभी स्कूलों पर लागू होगा नियम
दिल्ली शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश दिल्ली के भीतर सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, दिल्ली नगर निगम, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली छावनी बोर्ड और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में लागू होंगे।
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