आरएफएल कोष मामला : पुलिस हिरासत ना बढ़ाने के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर मलविंदर से जवाब तलब किया

Published : Nov 25, 2019, 06:36 PM ISTUpdated : Nov 25, 2019, 06:40 PM IST
आरएफएल कोष मामला : पुलिस हिरासत ना बढ़ाने के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर मलविंदर से जवाब तलब किया

सार

ईडी ने पूछताछ के लिए उसकी हिरासत बढ़ाने की मांग की है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह और गोधवानी की हिरासत 28 नवम्बर तक बढ़ाने की मांग की है अदालत अब मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी  

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह से ईडी की उस याचिका पर जवाब तलब किया है, जिसमें सिंह की पुलिस हिरासत की अवधि न बढ़ाने के सत्र अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मलविंदर के खिलाफ ‘रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड‘ (आरएफएल) के कोष के कथित गबन के संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

न्यायमूर्ति चंदर शेखर ने रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी से भी ईडी की याचिका पर जवाब मांगा है। ईडी ने पूछताछ के लिए उसकी हिरासत बढ़ाने की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंह और गोधवानी की हिरासत 28 नवम्बर तक बढ़ाने की मांग की है। अदालत अब मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी।

धनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत

गौरतलब है कि 23 नवम्बर, शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने मलविंदर सिंह और सुनील गोधवानी को रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन के कथित दुरूपयोग से जुड़े धनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें 23 नवंबर को अदालत में पेश किया गया जहां से विशेष न्यायाधीश संदीप यादव ने उन्हें सात दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

ईडी का आवेदन खारिज  

ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने यह कहते हुए उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी कि काफी सूचनाएं सामने आई हैं और उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। बहरहाल, अदालत ने यह कहते हुए ईडी का आवेदन खारिज कर दिया कि ‘‘हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है।’’

ईडी ने दोनों आरोपियों को 14 नवम्बर को यहां जेल के भीतर अपनी हिरासत में लिया था जहां वे कथित घोटाले के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक मामले में बंद है।

सिंह और गोधवानी पर धन शोधन निरोधक अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत धन शोधन के आरोप लगे हैं।

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