तेलंगाना में महिला से बलात्कार, हत्या के जुर्म में तीन लोगों को मिली मौत की सजा

तेलंगाना के कोमरम भीम-आसिफाबाद जिले में एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म में बृहस्पतिवार को तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

Asianet News Hindi | Published : Jan 30, 2020 11:58 AM IST / Updated: Jan 30 2020, 05:29 PM IST

हैदराबाद. तेलंगाना के कोमरम भीम-आसिफाबाद जिले में एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म में बृहस्पतिवार को तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

स्पीडी ट्रायल के लिए बनाया गया था विशेष कोर्ट

मामले में त्वरित सुनवाई के लिए अदालत को विशेष अदालत का दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त सरकारी वकील एम रामना रेड्डी ने कहा कि अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया है। 

रेप के बाद गला रेतकर की गई थी हत्या

अनुसूचित जाति से संबंधित 30 वर्षीय महिला का शव 25 नवंबर, 2019 को जिले के लिंगापुर मंडल में घटना के एक दिन बाद मिला था। उसका गला रेतकर हत्या की गई थी।  साथ ही महिला के शरीर पर चाकू से भी वार किया गया था। इसके बाद महिला से कथित बलात्कार एवं हत्या के आरोप में 27 नवंबर को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

 

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