कुमार विश्वास को बड़ी राहत : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जानिए क्या है मामला

कुमार विश्वास ने सीएम भगवंत मान को कुछ दिन पहले आगाह किया कि वह जिसके कहने पर सब कर रहे हैं, वह उन्हें और पूरे पंजाब को धोखा देगा। उनका इशारा दिल्ली के सीएम की ओर था। पंजाब पुलिस ने रोपड़ के थाना सदर में कुमार विश्वास पर केस दर्ज किया है। 
 

Asianet News Hindi | Published : May 2, 2022 5:07 AM IST / Updated: May 02 2022, 10:58 AM IST

चंडीगढ़ : जाने-माने कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कुमार को कोर्ट ने यह अंतरिम राहत दी गई है। उनकी केस खारिज करने वाली याचिका पर अदालत में सुनवाई चलती रहेगी। अभी इस इस मामले में पूरा आदेश आना बाकी है। बता दें कि कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर खालिस्तान से संबंध होने का गलत आरोप लगाया है। इस मामले में कुमार विश्वास और पंजाब सरकार के वकीलों में पांच दिन पहले कोर्ट में करीब एक घंटे की दलीलों के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

किस मामले में कुमार विश्वास पर केस
बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर दावा किया था कि एक बार केजरीवाल ने उनसे बातचीत करते हुए कहा था कि एक दिन या तो वे पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव के दौरान दिए इस बयान ने खूब सियासी हंगामा मचाया था। चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ यह मुद्दा भी बना था। 

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विश्वास ने भगवंत मान को चेतावनी दी थी
इस मामले में रोपड़ में पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस मामले में पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास से पूछताछ के लिए  20 अप्रैल को गाजियाबाद में उनके घर पहुंची थी। विश्वास ने इसकी तस्वीरें भी ट्वीट की थी कि जिसमें लिखा था- सुबह-सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय, मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को, पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो वो एक दिन तुम्हें और पूरे पंजाब को भी धोखा देगा। 

किन धाराओं में केस
कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 153, 153ए, 505, 505 (2), 116 के साथ धारा 143, 147, 323 (हमला), 341, 120-बी यानी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया था। विश्वास के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उनपर विश्वास की टिप्पणी का समर्थन का आरोप लगाया है।

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