अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने जागरण में पार्वती तथा राधा का किरदार निभाने वाली एक कलाकार की हत्या के जुर्म में चार युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
जींद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने जागरण में पार्वती तथा राधा का किरदार निभाने वाली एक कलाकार की हत्या के जुर्म में चार युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 23-23 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार न्यू शिवपुरी कालोनी निवासी मनीष ने 20 जून 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन जागरण में निकाली जाने वाली झांकियों में पार्वती तथा राधा का किरदार निभाती थी। 15 जून की रात को साथी कलाकार शुभम व दीपक जागरण का नाम लेकर मनीष की बहन शालू को अपने साथ ले गए। जिसके बाद शालू घर वापस नहीं लौटी।
शालू के परिजनों को धमकी
परिजनों ने लड़की घर न लौटने पर शुभम व उसके साथियों से संपर्क साधा तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उलटे शालू के परिजनों को धमकी दी गई। जिस पर शालू के भाई मनीष ने हत्या की आशंका जताते हुए शहर थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शुभम समेत उसके तीन साथियों को पकड़कर पूछताछ की तो शालू की हत्या का खुलासा हो गया।
शालू की हत्या तेजधार हथियार से गला तथा पेट पर वार कर की गई थी और शव गड्ढा खोदकर दबाया गया था। शहर थाना पुलिस ने मनीष की शिकायत पर आरोपियेां के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(फाइल फोटो)