पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में केजेएफ के दो आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

 मोहाली में एनआईए की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान से संचालित ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार एवं गोला-बारूद गिराने से संबंधित मामले में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेएफ) के दो कथित आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

Asianet News Hindi | Published : Feb 12, 2020 10:54 AM IST

नई दिल्ली. मोहाली में एनआईए की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान से संचालित ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार एवं गोला-बारूद गिराने से संबंधित मामले में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेएफ) के दो कथित आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि जम्मू के आर एस पुरा के निवासी, रंजीत सिंह नीता और पंजाब के होशियारपुर जिले के निवासी गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। नीता फिलहाल पाकिस्तान में है और बग्गा जर्मनी में रहता है।

एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया

यह मामला पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान से संचालित मानव रहित विमान (यूएवी) या ड्रोन के जरिए पंजाब के चोला साहिब में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, संचार उपकरण और जाली भारतीय नोट गिराने से संबंधित है।

एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया, "जांच के दौरान सामने आया कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अवैध हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, संचार उपकरण और जाली नोट की तस्करी की साजिश रचने में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के, पाकिस्तान में रह रहे प्रमुख रंजीत सिंह नीता और जर्मनी के हैमबर्ग में रह रहे केजीएफ के प्रमुख सदस्य सिंह की भूमिका थी।"

मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है

एनआईए ने यह मामले अपने हाथों में इसलिए लिया क्योंकि इसे "भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के साथ ही नागरिकों के जान-माल को नुकसान पहुंचाने का कृत्य माना गया।"

प्रवक्ता ने कहा, "जांच में सामने आया कि ये दोनों आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पंजाब से कुछ लोगों को भर्ती करने में भी कामयाब रहे।" इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच अब भी जारी है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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