मुश्किल में कपूरथला पुलिस, हाइकोर्ट ने SSP से पूछा- क्यों ना अवमानना पर आपके खिलाफ सुनवाई की जाए, जानें मामला

16 अगस्त 2021 को कपूरथला निवासी दंपति नीतू और अवतार ने एसएसपी कपूरथला को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया कि उनके नए घर में कुछ लोगों ने घुसकर हमला कर दिया है। इसमें एक नई खिड़की टूट गई। उसके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई थी। 

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर कपूरथला पुलिस मुश्किलों में फंस गई है। हाइकोर्ट ने कपूरथला के एसएसपी हरिओम प्रकाश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है क्यों ना अवमानना पर सुनवाई शुरू की जाए। कपूरथला पुलिस ने कोर्ट के दो बार आदेश के बावजूद घर में घुसकर तोड़फोड़ और छिनौती के मामले में कार्रवाई नहीं की है। घटना 7 महीने पहले की है। इस दरम्यान दो बार पीड़ित पर हमला हो चुका है।

16 अगस्त 2021 को कपूरथला निवासी दंपति नीतू और अवतार ने एसएसपी कपूरथला को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया कि उनके नए घर में कुछ लोगों ने घुसकर हमला कर दिया है। इसमें एक नई खिड़की टूट गई। उसके गले से सोने की चेन भी छीन ली गई थी। पीड़ित ने बताया कि पहले सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन, जिला पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसएसपी को शिकायत दी। वहां से फिर शिकायत संबंधित पुलिस स्टेशन पहुंची। फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई। 

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हाइकोर्ट ने दो बार कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन नहीं दिया ध्यान
इसके बाद दंपति ने 31 अगस्त को फिर से शिकायत दी। लेकिन, सिटी पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाद में पीड़ित परिवार ने ​​पंजाब और हरियाणा कोर्ट में याचिका दायर की। यहां जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने एसएसपी कपूरथला और एसएचओ कपूरथला को 16 अगस्त को 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई के आदेश दिए। एक बार फिर 17 नवंबर की शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

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11 जनवरी को फिर दंपति पर हमला
इसके बाद भी पुलिस ने मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की। इसी बीच, 11 जनवरी को अज्ञात हमलावरों ने फिर से दंपति पर हमला किया। इसके बाद दंपति ने सिटी पुलिस स्टेशन और एसएसपी कपूरथला को सूचना दी। तब भी पुलिस ने ढीली कार्रवाई की। इस पर हाइकोर्ट के जस्टिस बीएस वालिया ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार की ओर से नवदीप छाबड़ा ने पुलिस का पक्ष रखा। कोर्ट ने अब कपूरथला के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा कि आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना ​​की सुनवाई क्यों नहीं होनी चाहिए।

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