पंजाब में सरकार ने जारी किए सख्त आदेश, स्कूलों के बाहर नहीं बिकेगा ये सामान, नहीं माने तो होगी सजा....

पंजब में शिक्षा विभाग ने एक सख्त आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार स्कूलों के बाहर तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होगी। ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्राचार्यों को जारी किए गए हैं।

Arvind Raghuwanshi | Published : Dec 21, 2022 12:30 PM IST

चंडीगढ़. एक सर्वे और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में सबसे ज्यादा युवा नशे कि गिरफ्त में आ चुके हैं। कई नाबालिग बच्चों का भी ड्रग्स और शराब के चलते करियर बर्बाद हो चुकी है। इसी बीच अब पंजब में भगवंत मान सरकार ने एक आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार स्कूलों के बाहर तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होगी। ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्राचार्यों को जारी किए गए हैं।

कोई पकड़ा गया तो उसकी अब खैर नहीं
दरअसल, पंजाब के शिक्षा विभाग ने यह सख्त आदेश निकाले हैं। शिक्षा सचिव ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को सख्त हिदायत दी है कि चंडीगढ़ में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होगी। अगर इसके बाद भी कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कनूनी कार्रवाई होगी।

स्कूलों के बाहर किया जाएगा औचक निरीक्षण
बता दें कि 18 दिसंबर को स्कूलों के बाहर नशीले पदार्थ बेचने का मामला बाल शीतकालनी सत्र संसद में उठा था। जिसपर सभी सांसदों ने अपनी-अपनी राय  रखी और इसे लागू करने का फैसला किया। वहीं इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किए हैं।  आदेशों में कहा कि स्कूलों के आसपास औचक निरीक्षण किया जाए। यह जानकारी चंडीगढ़ पुलिस के साथ भी सांझा की जाए ताकि पुलिस का सहयोग लिया जा सके। 

 पंजाब विधानसभा में एक समाजसेवी ने की थी यह मांग
बता दें कि पंजाब विधानसभा में समाजसेवी अमित शर्मा ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ में कुल 113 सरकारी स्कूल हैं और इनमें से 43 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। 54 हाई स्कूल और 12 मिडिल स्कूल हैं। इसके अलावा 4 प्राथमिक विद्यालय हैं। इन स्कूलों के बाहर अक्सर तंबाकू उत्पाद की बिक्री देखी जाती है।


 

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