पंजाब की आप सरकार बढ़ा रही बिक्रम मजीठिया मुश्किलें: 5 अप्रैल तक और बढ़ाई न्यायिक हिरासत..जानिए पूरा मामला

Published : Mar 22, 2022, 07:53 PM IST
पंजाब की आप सरकार बढ़ा रही बिक्रम मजीठिया मुश्किलें: 5 अप्रैल तक और बढ़ाई न्यायिक हिरासत..जानिए पूरा मामला

सार

पंजाब में आम आदमी पर्टी की सरकार बनने के बाद जेल में बंद बिक्रमजीत सिंह मजीठिया (bikram singh majithia) की मुश्किल अब बढ़ती ही जा रही है। अब कोर्ट ने  कोर्ट ने 5 अप्रैल तक मजीठिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी है।

चंडीगढ़. पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (bikram singh majithia) की न्यायिक अवधि पांच अप्रैल तक बढ़ा दी। वह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए  ड्रग मामले में मोहाली की एक अदालत में पेश हुए। मजीठिया पटियाला जेल में न्यायिक हिरासत में है। पिछली सुनवाई के बाद उन्हें 22 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पंजाब की नई सरकार ने मजीठिया की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन किया है। नई एसआईटी की देखरेख आईजीपी (अपराध) गुरशरण सिंह संधू करेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का था यह पहला आदेश
पुलिस विभाग को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान  (CM Bhagwant Mann) की ओर से जारी यह पहला आदेश था। नई टीम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी एआईजी डॉ राहुल एस. इसमें चार और सदस्य होंगे। पिछली एसआईटी में एआईजी बलराज सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही थी।

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मंत्री रह चुके मजीठिया अब सलाखों के पीछे
एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 20 दिसंबर, 2021 को पूर्व मंत्री और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। 49 पन्नों की प्राथमिकी एसटीएफ के ड्रग्स प्रमुख एडीजीपी हरप्रीत सिंह सिद्धू के खिलाफ जांच रिपोर्ट पर आधारित थी।

जीठिया के खिलाफ पिछले साल दर्ज हुआ था मामला
राज्य अपराध शाखा ने पिछले साल 20 दिसंबर को एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी का मामला दर्ज किया था।  इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।  तब विधानसभा चुनाव को देखते हुए मजीठिया की गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगा दी गई थी। बिक्रम सिंह मजीठिया ने 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने  जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी लेकिन अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।  

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