
जयपुर. ऑनर किलिंग के खिलाफ जागरुकता लाने राजस्थान पुलिस फिल्मी अंदाज में प्रचार-प्रसार कर रही है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां प्यार करने वालों को प्रताड़ित करना महंगा साबित होगा। दरअसल, राजस्थान विधानसभा में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग को रोकने 'राजस्थान लिंचिंग संरक्षण विधेयक-2019' विधयेक पारित कर दिया गया है।
इस कानून के तहत ऑनर किलिंग के लिए अब फांसी या उम्रकैद की सजा हो सकती है। साथ ही पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को अपने एक फैसले में इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया था। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के जवाब के दौरान मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग रोकने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी।
पुलिस ने जारी किया पोस्टर...
इस कानून के प्रचार-प्रसार के लिए राजस्थान पुलिस ने अनूठा तरीका अपनाया है। उसने 'मुगले आजम' फिल्म का पोस्टर जारी किया है। उसमें लिखा है-'प्यार किया तो डरना क्या, क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं!' गुरुवार को पुलिस ने अपने ट्वीटर हैंडल पर यह पोस्टर जारी किया। पुलिस ने लिखा है, 'सावधान! मुगल-ए-आजम का जमाना गया!' याद रहे कि मुगले आजम फिल्म में शहंशाह अकबर अपने बेटे सलीम की प्रेमिका अनारकली को दीवार में चुनवा देने की सजा देते हैं। .
खाप पंचायतों पर लगेगी लगाम
इस कानून के बनने के बाद खाप पंचायतों के दकियानूसी फैसलों पर रोक लगेगी। खाप पंचायतें जात-पात या अन्य बंधनों को लेकर प्यार पर पहरा बैठा देती हैं। वहीं तमाम मामलों में प्रेमी युगल को मार डाला गया या उन्हें मरने के लिए उकसाया गया।
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