राजस्थान में 17 मई तक लॉकडाउन, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, गलती की तो देना होगा एक लाख का जुर्माना

राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम गहलोत ने यह फैसला किया है। इसे  'महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा' नाम दिया गया है।विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए प्रशासन ने नई  गाइडलाइन जारी की है।
 

जयपुर (राजस्थान). कोरोना की दूसरी लहर अब रोके नहीं रुक रही है। सरकारों की तमाम कोशिशों के बाद वाबजूद भी मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब राजस्थान सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 3 मई से 17 मई 2021 तक लगा दिया है। अगर कोई आज सोमवार दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमता हुआ दिखाई दिया तो उसे क्वारेंटाइन कर दिया जाएगा। 

शुरू हुआ 'रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा'
दरअसल, राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम गहलोत ने यह फैसला किया है। इसे  'महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा' नाम दिया गया है।विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सख्त कदम उठाते हुए प्रशासन ने नई  गाइडलाइन जारी की है।

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शादियों में 31 से ज्यादा मेहमान हुए तो एक लाख जुर्माना
बता दें कि गहलोत सरकार ने शादी-विवाह के लिए विषेश गाइडलाइन जारी की हुई है। जिसके तहत अब शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही यह विवाह समारोह केवल 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा। शादी करने से पहले सभी तरह की जानकारी इलाके के विवाह एसडीएम को देनी होगी। अगर किसी ने बिना सूचना दे कोई समारोह किया तो एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

सीएम ने कहा-कड़ाई से हो पालन, कोई ढिलाई नहीं...
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने  ट्वीट करने हुए कहा कि ''समय की मांग है कि आप सभी अपने पर, 'स्वयं लॉकडाउन' समझकर ही व्यवहार करें।इस स्तर का जन सहयोग रहेगा तभी हम मिलकर कोरोना को हरा पाएंगे।बहुत ही चिंताजनक स्थिति है,इसलिए हमें जागना ही होगा। जीवन रक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराना बहुत जरूरी है। निर्देश दिए कि सोमवार से शुरू हो रहे महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे़ की गाइडलाइन की पूरी कड़ाई से पालना करवाएं, इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं हो। 

शुक्रवार से सोमवार तक रहेगा वीकेंड लॉकडाउन
बता दें कि नई गाइडलाइन मुताबिक,  3 मई सोमवार सुबह 5 बजे से 17 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक 'महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा' रहेगा  इस दौरान सभी दफ्तर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।

क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद
- सभी तरह के खाद्य पदार्थ, किराने की दुकान, आटा चक्की, सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से सुबह 11 बजे खुलेंगी
- मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से सुबह11 बजे तक खुल सकेंगी।
- ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों रोजाना 6 से शाम 5 बजे तक की अनुमती होगी।
- कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।
- फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
- समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।
 

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