इस राज्य में दूसरी शादी को लेकर बनाया गया नया नियम, अगर आप भी सेकंड मैरेज की कर रहें तैयारी तो जान लें डिटेल्स

हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पहली पत्नी होने के बाद दूसरी शादी करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा।  दूसरी शादी करने से पहले पुरूष या महिला को तलाक लेना जरूरी है। बिहार में इसके अलावा सेकंड मैरेज को लेकर एक और नया नियम बनाया है। आइए बताते हैं।

रिलेशनशिप डेस्क. अगर आप बिहार में रहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं तो नीतीश सरकार (Nitish government) के बनाए गए नए नियम के बारे में पता होना चाहिए। सरकार ने दूसरी शादी करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये गाइडलाइंस जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है।  अगर आप दूसरी शादी करने जाते हैं तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले अपने विभाग को देनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही आप शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपकी दूसरी शादी अवैध हो जाएगी। 

नए नियम की क्यों पड़ी जरूरत
दरअसल, बिहार में हाल के दिनों में अनुकंपा में नौकरी दिलाने में कई तरह की धांधली सामने आई है। यहां दूसरी शादी के संतानों को नौकरी दिलाने के कई मामले सामने आए। इतना ही नहीं और भी कई फ्रॉड सेकंड मैरेज को लेकर हुए हैं। जिसके बाद सरकार को नियम में बदलाव करने पड़ें।

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नए गाइडलाइंस को किया गया जारी
जो लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। वो हिंदू मैरेज एक्ट के अनुसार दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो इसकी सूचना अपने संबंधित विभाग को देनी होगी। सरकार  से अनुमति मिलने के बाद ही वो दूसरी शादी कर पाएंगे। इसके साथ उनकी असामयिक मौत पर जीविन पत्नियों या इनके बच्चे को अनुकंपा का फायदा मिलेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि पेंशन और अनुकंपा नौकरी देने के लिए प्राथमिकता पर पहली बीवी ही होगी। इतना ही नहीं दूसरी शादी का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अगर कोई सरकारी पेशा इस नियम की अनदेखी करते हुए दूसरी शादी करता है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। अगर किसी मामले में एक से ज्यादा शादी वैद्य होता है तो भी प्राथमिकता पहली पत्नी को ही दी जाएगी। हालांकि यह तब तक नहीं होगा जब तक की दूसरी पत्नी इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देती ह। मतलब दूसरी पत्नी के अनापत्ति शपथ पत्र देने के बाद ही बहाली आगे बढ़ेगी।

दूसरी शादी पर क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट
कोई भी महिला और पुरुष दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब उनकी पहली शादी या तो रद्द हो चुकी हो या पहले पार्टनर की मौत हो चुकी हो। या फिर उनके बीच तलाक हो चुका हो।

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