
कोच्चि. 2017 के एक रेप केस में क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी अभिनेता दलीप की पत्नी और मलयालम फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस काव्या माधवन से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ के लिए सोमवार को क्राइम ब्रांच की टीम दोपहर के लगभग 12 बजे काव्या के अलुवा स्थित घर पहुंची और शाम करीब 4: 30 बजे वहां से रवाना हुई। दलीप व अन्य के खिलाफ साजिश मामले की जांच कर रहे क्राइम ब्रांच के एसपी मोहनचंद्रन नायर और रेप केस के जांच अधिकारी एसपी बैजू पॉलोज काव्या से पूछताछ करने पहुंची टीम में शामिल थे।
दो बार समन भेजें, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचीं काव्या
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने 9 मई से पहले दो बार नोटिस जारी कर काव्या को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था। लेकिन पहली बार उन्होंने यह कहकर वहां जाने से इनकार कर दिया कि वे चेन्नई में हैं। जबकि दूसरा नोटिस मिलने के बाद उन्होंने सीआरपीसी की धारा 160 का हवाला देते हुए पुलिस को अलुवा में उनके घर पर आकर ही जांच-पड़ताल करने के लिए कहा। सीआरपीसी की धारा 160 के अनुसार महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से घर पर जाकर पूछताछ की जा सकती है।
पुलिस अधिकारी पूछताछ के लिए घर नहीं जाना चाहते थे
हालांकि पहले पुलिस अधिकारी काव्या के घर जाकर पूछताछ करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आरोपी दलीप भी उसी घर में रहता है। लेकिन बार-बार समन भेजने के बाद भी उनके पुलिस स्टेशन में हाजिर न होने के कारण पुलिस को घर जाकर ही पूछताछ करनी पड़ी। इसके पीछे की मुख्य वजह हाईकोर्ट का वह निर्देश है, जिसके अंतर्गत टीम को 30 मई तक अपनी जांच पूरी करनी है। काव्या से पहले क्राइम ब्रांच की टीम दलीप की पहली पत्नी मंजू वॉरियर से कोच्चि के एक प्राइवेट होटल में पूछताछ कर चुकी है, जो कि मामले की महत्वपूर्ण गवाह बताई जा रही हैं।
एक एक्ट्रेस ने लगाया है अपहरण और रेप का आरोप
यह मामला 2017 का है। एक एक्ट्रेस ने 10 जनवरी 2022 को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि 5 साल पहले उनका अपहरण कर यौन शोषण किया था। इतना ही एक्ट्रेस का दावा है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। एक्ट्रेस के मुताबिक, अभिनेता दलीप ने उनका यौन शोषण करने वाले लोगों को पैसे दिए थे। एक्ट्रेस का दावा है कि दलीप ने मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को मारने की धमकी भी दी थी। एक्ट्रेस की मानें तो दलीप पर ऐसे कई मामलों की जांच चल रही है। दलीप व 5 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 116, 118, 120 बी, 506, और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में दिलीप, उनके दो रिश्तेदारों, दो अन्य व्यक्तियों और छठे आरोपी का उल्लेख ‘पहचान योग्य व्यक्ति’ के रूप में दर्ज है।
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