
अनंत सिंह को राहत। बिहार में छोटे सरकार नाम से मशहूर मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह (Ananat singh) को आज पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें AK-47 गन अवैध रूप से रखने के केस में बरी कर दिया गया है। जज जस्टिस चंद्रशेखर झा ने डिसीजन सुनाया। रिपोर्ट के मुताबिक सबूत के अभाव में फैसला सुनाया गया है। इस मामले में वो आज से 8 साल पहले यानी 2016 में जेल गए थे। इससे पहले सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।
बता दें कि 24 जून, 2015 को पटना स्थित पूर्व विधायक के घर से राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिले थे। इसके अलावा नदवां गांव में स्थित आवास से भी साल 2019 में पुलिस रेड के दौरान एके-47, कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इन दोनों मामलों में रिहा कर दिया गया है। इसी साल मई में 15 दिनों के पैरोल पर अनंत सिंह जेल से बाहर भी आए थे।
अनंत सिंह स्वतंत्र दिवस के दिन जेल से आ सकते हैं बाहर
विधानसभा सीट से लगातार चार बार विधायक रहे अनंत सिंह को हथियार रखने के मामले में पटना स्थित सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया गया था। इसकी वजह से अयोग्य करार दे दिया गया और उनकी विधायकी भी चली गई थी। बाद में उन्होंने फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। साल 2019 में चार्जशीट दायर की गई थी। जिसमें छोटे सरकार सहित केयर टेकर सुनील राम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि, अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद सारी कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि वो गुरुवार (15 अगस्त) को जेल से बाहर आ सकते हैं।
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