
Bihar Jamin Lagan: बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक अहम खबर है। 31 मार्च तक जमीन का लगान जमा नहीं करने पर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह जानकारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने दी है। जमींदारी हस्तांतरण के बाद पहली बार इतनी सख्ती से लगान वसूली की जा रही है। तहसीलदार (CO) और समाहर्ता (कलक्टर) को इस मामले में कड़े निर्देश दिए गए हैं।
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी रैयतों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। जिन लोगों ने अभी तक अपनी जमीन का लगान नहीं भरा है, उन्हें 31 मार्च तक लगान जमा कर देना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद यह पहला अवसर है जब लगान वसूली को लेकर अधिकारियों को इतनी सख्ती से निर्देशित किया गया है। इससे पहले कभी भी लगान वसूली में इतनी कड़ाई नहीं देखी गई थी।
यह भी पढ़ें: 1 महिला समेत 4 अरेस्ट, मंत्री ने कहा जल्द हो ट्रायल
सबसे पहले आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। फिर आपको अपना जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनना होगा। इसके बाद आपको अपनी जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, खेसरा संख्या और अपना नाम डालकर अपनी जमाबंदी ढूंढनी होगी। इसके बाद बकाया लगान की जानकारी दिखाई देगी। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद ट्रांजेक्शन आईडी को सुरक्षित रख लें, क्योंकि यह आपके भुगतान का प्रमाण होगा।
बिहार की राजनीति, सरकारी योजनाएं, रेलवे अपडेट्स, शिक्षा-रोजगार अवसर और सामाजिक मुद्दों की ताज़ा खबरें पाएं। पटना, गया, भागलपुर सहित हर जिले की रिपोर्ट्स के लिए Bihar News in Hindi सेक्शन देखें — तेज़ और सटीक खबरें Asianet News Hindi पर।