
Bihar Sharab Bandi Report 2025: बिहार के इतिहास में 5 अप्रैल 2016 वह दिन था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बेहद साहसिक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। अब राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए 9 साल पूरे हो गए हैं और अब तक अवैध शराब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, वह अपने आप में इतिहास है। अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2025 तक राज्य में कुल 3 करोड़ 86 लाख 96 हजार 570 लीटर शराब जब्त की गई है। इस भारी मात्रा में बरामद शराब में 2 करोड़ 10 लाख 64 हजार 584 लीटर विदेशी शराब और 1 करोड़ 76 लाख 31 हजार 986 लीटर देशी शराब शामिल है।
शराब और ताड़ी के ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े परिवारों का क्या हुआ?
खास बात यह है कि जब्त की गई शराब में से 1 करोड़ 18 लाख लीटर शराब मद्य निषेध विभाग द्वारा और शेष 2 करोड़ 68 लाख लीटर पुलिस विभाग द्वारा जब्त की गई। इतना ही नहीं शराब और ताड़ी के ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े 45,994 परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत वैकल्पिक बिजनेस के भी चुना गया। उनमें से 42,809 परिवारों को 163 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।
शराबबंदी कानून के तहत पकड़ी गई 97 फीसदी शराब की जा चुकी है नष्ट
जब्ती की गई शराब को सिर्फ इकट्ठा ही नहीं किया गया, बल्कि उसे व्यवस्थित तरीके से नष्ट भी किया गया है। अब तक मार्च 2025 तक कुल 3 करोड़ 77 लाख 28 हजार 713 लीटर शराब नष्ट की जा चुकी है, जो कि कुल जब्त शराब का 97 प्रतिशत है। शेष बची 9 लाख 67 हजार 857 लीटर शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद की जाएगी।
बिहार में शराबबंदी कानून के तहत कितने मुकदमे दर्ज?
शराबबंदी कानून लागू होने के बाद, इसके उल्लंघन करने वालों पर जिस स्तर पर कानूनी कार्रवाई हुई, वह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 9 वर्षों के दौरान इस कानून के अंतर्गत कुल 9 लाख 36 हजार 949 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4 लाख 24 हजार 852 एफआईआर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज की गई, जबकि पुलिस विभाग ने 5 लाख 12 हजार 97 मुकदमे दर्ज किए हैं।
शराबबंदी कानून के तहत बिहार में कितनी गिरफ्तारी?
इन मुकदमों के अंतर्गत अब तक 14 लाख 32 हजार 837 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें से 6 लाख 18 हजार 134 गिरफ्तारियां उत्पाद विभाग और 8 लाख 14 हजार 703 गिरफ्तारियां पुलिस विभाग द्वारा की गई हैं।
शराबबंदी कानून के तहत दर्ज मामलों में कितनों को सजा?
अप्रैल 2016 से मार्च 2025 तक कुल 9 लाख 36 हजार 949 उत्पाद संबंधित मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें से अब तक 4 लाख 18 हजार 954 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जो कि कुल दर्ज मामलों का लगभग 45% है। शराबबंदी कानून के तहत अब तक जितने मामलों का निष्पादन हुआ है, उनमें से 4 लाख 16 हजार 97 मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई है। यह आंकड़ा कुल निष्पादित मामलों का लगभग 99% है।
कितने वाहन शराबबंदी कानून के तहत हुए जब्त?
9 वर्षों में 1,40,279 वाहनों की जब्ती।
मार्च तक 74, 725 वाहनों की नीलामी।
340 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।
17,163 वाहन पेनाल्टी देकर मुक्त। इससे 81 करोड़ 41 लाख रुपये मिले।
कितने भवन जब्त?
शराबबंदी कानून से जुड़े मामले में 8,268 भवन या भूखंड जब्त।
584 भवन या भूखंड पेनाल्टी देकर मुक्त। जिससे 8 करोड़ 23 लाख रुपये की कमाई।
इन भवन या भूखंड में या तो शराब छिपाई गई थी या बनाई जाती थी।
बिहार में अवैध शराब पकड़ने के मामलों में स्नीफर डॉग, ब्रेथ एनालाइजर, हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज किया गया।
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